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नाबालिग पत्नी के मां बनते ही पति के खिलाफ पॉक्सो व बाल विवाह निषेध अधिनियम का मामला

Updated at : 20 Oct 2024 9:41 PM (IST)
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नाबालिग पत्नी के मां बनते ही पति के खिलाफ पॉक्सो व बाल विवाह निषेध अधिनियम का मामला

जामुड़िया थाना क्षेत्र के परसिया मुंडापाड़ा इलाके का निवासी अपने पहले बच्चे के बाप बनने की खुशी ज्यादा देर तक नहीं मना पाया. इससे पहले ही उसके खिलाफ अपनी ही नाबालिग पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत जामुड़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गयी.

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आसनसोल/जामुड़िया.

जामुड़िया थाना क्षेत्र के परसिया मुंडापाड़ा इलाके का निवासी अपने पहले बच्चे के बाप बनने की खुशी ज्यादा देर तक नहीं मना पाया. इससे पहले ही उसके खिलाफ अपनी ही नाबालिग पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत जामुड़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गयी.

फिलहाल वह घर से फरार है. उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है. राज्य सरकार नाबालिग बच्चियों की शादी रोकने को लेकर सख्त है. जिसके कारण गर्भवती नाबालिग बच्चियों के अस्पताल में जाते ही इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है. जांच के बाद पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू करती है. सात अगस्त 2024 से अबतक जामुड़िया थाने में ही इस प्रकार के कुल चार मामले दर्ज हो गये हैं. इस मामले में केंदा पुलिस फांड़ी के अवर निरीक्षक लक्ष्मी नारायण दे की शिकायत पर मुंडापाड़ा के निवासी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(बलात्कर) और पॉक्सो की धारा 4/6 तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है. पुलिस अवर निरीक्षक श्री दे की शिकायत के अनुसार गत 17 अगस्त को जामुड़िया थाने के प्रभारी को आसनसोल साउथ थाने के आइसी ने ईमेल के माध्यम से सूचना दी कि जामुड़िया मुंडापाड़ा इलाके की एक नाबालिग बच्ची गर्भवती हालत में आसनसोल जिला अस्पताल में दाखिल हुई है. यह सूचना उन्हें अस्पताल से प्राप्त हुई है. इस मैसेज के आधार पर जांच शुरू हुई. श्री दे ने जिला अस्पताल में आकर अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात की और उस नाबालिग बच्ची की सारी जानकारी निकाली. वह बच्ची गत 16 अगस्त को शाम 5.45 बजे अस्पताल में दाखिल हुई थी.

उसके बाद यहां से स्वस्थ होकर चली गयी. वह बच्ची पुनः बहादुरपुर ग्रामीण अस्पताल में 13 सितंबर को दाखिल हुई. जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया. जिसके बाद अस्पताल से उसकी छुट्टी हो गयी. श्री दे ने बच्ची के उम्र से जुड़े सारे कागजात जुगाड़ किये. जिसमें यह प्रमाणित हुआ कि लड़की की उम्र 17 वर्ष है और दो साल पहले 15 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हुई थी. अपने पति के साथ रहने के बाद वह गर्भवती हुई. जिसके बाद उसके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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