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संपत्ति घोटाले में दुर्गापुर के आरोपी व्यापारी की जमानत अर्जी खारिज

Updated at : 18 Nov 2025 9:52 PM (IST)
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संपत्ति घोटाले में दुर्गापुर के आरोपी व्यापारी की जमानत अर्जी खारिज

दुर्गापुर का चर्चित केस, अपनी ही मां का करोड़ों का सोना हड़पने के मामले में दुर्गापुर के आरोपी व्यापारी सुरेश जैन उर्फ गुड्डू की जमानत अर्जी ओडिशा हाइकोर्ट ने ख़ारिज कर दी.

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दुर्गापुर.

दुर्गापुर का चर्चित केस, अपनी ही मां का करोड़ों का सोना हड़पने के मामले में दुर्गापुर के आरोपी व्यापारी सुरेश जैन उर्फ गुड्डू की जमानत अर्जी ओडिशा हाइकोर्ट ने ख़ारिज कर दी. वहीं, इस केस से जुड़े आरोपी की पत्नी राखी सिपानी एवं पुत्र सिद्धार्थ जैन को तीन सप्ताह के भीतर हाइकोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है. सरेंडर न होने पर तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो सकती है. उक्त आदेश कटक हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति वी नरसिंह ने जारी किया है. इस केस की सुनवाई एबीएलएपीएल संख्या 7750, 2024 के तहत की गई. जहां याचिका कर्ता पक्ष से अधिवक्ता एस दास एवं बचाव पक्ष के जिसी राउत के मौजूदगी में की गई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सुरेश जैन पर चल रहे मामले को लेकर जमानत की मांग कर रहे थे.

लेकिन याचिका पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को सही बताते एवं पुलिस द्वारा पेश की चार्ज शीट पर गौर करने की अपील कर जमानत रद्द करने की पेशकश पर अड़े थे. दोनों पक्षों के दलील एवं सबूतों पर गौर करते हुए न्यायाधीश ने सुरेश जैन की जमानत नामंजूर किया एवं इस केश से जुड़े अन्य अभियुक्त राखी सिपानी एवं सिद्धार्थ जैन को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश जारी. सूत्रों की माने तो अभियुक्त सुरेश जैन इरादत मुजरिम है , इसके खिलाफ उड़ीसा बंगाल में भी धोखा धडी का कई और मामला चल रहा है.

क्या है मामला

दुर्गापुर के बेनाचिटी में कथित व्यवसाई सुरेश जैन मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले है. इनके भाई अशोक सिपानी एवं परिवार के अन्य सदस्यों का उड़ीसा एवं दुर्गापुर में व्यवसाय है. उनलोगों का दुर्गापुर के बेनाचिटी में कपड़ा गारमेंट शोरूम है. कुछ वर्ष पहले सुरेश पर उसकी मां ने डेढ़ किलो सोने (करोड़ों का जेवर) हड़पने का आरोप लगाते हुए उड़ीसा के पूरीघाट थाना में सुरेश जैन समेत उसके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ केस संख्या 181/24 के तहत 406/506/34 आईपीसी के तहत संपति हड़पने का मामला दर्ज कराया था. मामले की सुनवाई निचली अदालत में की गई , जहां कोर्ट ने सुरेश जैन को आपसी समझौता के तहत मामला सुलझाने का सलाह दी थी. लेकिन सुरेश जैन ने समझौता न कर उड़ीसा हाई कोर्ट में जमानत याचिका दर्ज कराई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सुरेश जैन की जमानत रद्द कर दिया है.

आरोपी सुरेश पर दुर्गापुर कोर्ट में चल रहे दो मामले

सुरेश जैन पर उसकी मां की ओर से दुर्गापुर थाना में वर्ष 2020 में केश संख्या 214/20 के तहत 420/406/409/467/471/120(बी)/34 आई पीसी एवं 2024 में केश संख्या 318/24 के तहत 420/406/467/468 आई पी सी के तहत करोड़ो की संपति हड़पने का मामला दर्ज कराया था. दोनों केश दुर्गापुर महकमा के एसीजीएम कोर्ट में चल रहा है। इस केश में अभियुक्त सुरेश जैन गिरफ्तार हुआ था. लेकिन कुछ दिनों के बाद वह जमानत पर रिहा हो गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMIT KUMAR

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