रेप पीड़िता के परिजनों से मारपीट
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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दोषी करार रतन के पिता व परिजनों पर लगा आरोप आसनसोल साउथ थाना में शिकायत, दो हिरासत में आसनसोल. दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिये गये आसनसोल साउथ थाना अंतर्गत सुमंतपल्ली निवासी रतन सिंह के पिता आनंद सिंह व घर की महिलाओं ने पीड़िता के भाई व मां के साथ बुरी तरह से मारपीट […]
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दोषी करार रतन के पिता व परिजनों पर लगा आरोप
आसनसोल साउथ थाना में शिकायत, दो हिरासत में
आसनसोल. दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिये गये आसनसोल साउथ थाना अंतर्गत सुमंतपल्ली निवासी रतन सिंह के पिता आनंद सिंह व घर की महिलाओं ने पीड़िता के भाई व मां के साथ बुरी तरह से मारपीट की तथा उसकी बाइक क्षतिग्रस्त कर दी. इस संबंध में आसनसोल साउथ थाना में शिकायत दर्ज करायी गयी है. पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
सनद रहे कि आसनसोल विशेष न्यायालय के न्यायाधीश गोपाल कुमार डालमिया ने दुष्कर्म के आरोपी रतन सिंह को सुनवाई के बाद दोषी करार दिया था. 29 जनवरी को उसे दस वर्ष की सजा तथा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
कोर्ट के आदेश पर रतन को जेल भेज दिया गया था. पीड़िता के भाई का आरोप है कि रतन के पिता आनंद सिंह ने मंगलवार को उसके साथ गाली गलौज किया तथा उसकी बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया. जब उसने इसका विरोध किया तथा मोबाइल फोन से उसकी रिकॉर्डिग शुरू की तो उसने व उसके घर की महिलाओं ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की. वह घायल हो गया.
उसे बचाने आयी उसकी मां के साथ भी मारपीट की गयी. जब वह थाने गया तो उसे अस्पताल जाने को कहा गया. घर लौटने पर भी उसे बुरे अंजाम की धमकी दी गयी. वह अपनी व अपने परिजनों की सुरक्षा की मांग पर पुलिस आयुक्त कार्यालय गया. वहां से उसे अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल) राकेश सिंह के पास भेजा गया.
श्री सिंह ने पूरी बात सुनने के बाद आसनसोल साउथ थाना पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करने क ा निर्देश दिया. इसके बाद वह पुन: साउथ थाना गया तथा आनंद सिंह, माया सिंह, अंजू सिंह उर्फ पूजा सिंह तथा रानी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
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