संपत्ति का ब्यौरा 15 अक्तूबर तक दें रेल अधिकारी तथा कर्मचारी
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आसनसोल : रेलवे बोर्ड भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शी सिस्टम के तहत रेल अधिकारी और कर्मचारियों (बाबुओं) की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेगी. इसके लिए रेल प्रशासन ने होमवर्क शुरू कर दिया है. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड ने अधिकारियों और कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने […]
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आसनसोल : रेलवे बोर्ड भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शी सिस्टम के तहत रेल अधिकारी और कर्मचारियों (बाबुओं) की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेगी. इसके लिए रेल प्रशासन ने होमवर्क शुरू कर दिया है. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड ने अधिकारियों और कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्णय लिया है.
इस बाबत रेलवे बोर्ड के उप निदेशक एस मोदी ने पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक समेत सभी महाप्रबंधकों को निर्देश देते हुए एक पत्र जारी किया है, जिसमें 30 अप्रैल, 2015 से लेकर 15 अक्तूबर, 2015 तक परिसंपत्ति के संबंध में जानकारी देने को कहा है.
पत्र में कहा गया है कि रेल अधिकारी व कर्मचारी ब्रांच से परिसंपत्ति व देय के संबंध में अपने डिवीजन कार्यालय में जानकारी जमा करेंगे. फिर डिवीजन कार्यालय से सभी संबंधित जानकारी जोनल मुख्यालय में नियमानुसार ग्रसारित की जायेंगी. इसके बाद इसे सार्वजनिक किया जायेगा.
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