पप्पू सिंह हत्या मामले में राजू दुबे और चंदन दुबे को उम्र कैद

Updated at : 31 May 2019 1:41 AM (IST)
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पप्पू सिंह हत्या मामले में राजू दुबे और चंदन दुबे को उम्र कैद

बांकुड़ा : मेजिया थाना अंतर्गत बानजोड़ा ग्राम निवासी पप्पू सिंह की हत्या में राजू दुबे एवं चंदन दुबे को गुरूवार बांकुड़ा अदालत के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (एक ) मनोज्योति भट्टाचार्य ने उम्रकैद की सजा सुनाई. इसकी जानकारी बांकुड़ा जिला अदालत के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अरुण बनर्जी ने दी. वकील अरुण बनेर्जी ने बताया कि नौ […]

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बांकुड़ा : मेजिया थाना अंतर्गत बानजोड़ा ग्राम निवासी पप्पू सिंह की हत्या में राजू दुबे एवं चंदन दुबे को गुरूवार बांकुड़ा अदालत के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (एक ) मनोज्योति भट्टाचार्य ने उम्रकैद की सजा सुनाई. इसकी जानकारी बांकुड़ा जिला अदालत के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अरुण बनर्जी ने दी. वकील अरुण बनेर्जी ने बताया कि नौ मार्च 2018 को मेजिया थाना के बानजोड़ा ग्राम में कोयला व्यवसायी राजू दुबे एवं चंदन दुबे ने तीन-चार लोगों के साथ पप्पू सिंह के घर पर हमला कर पप्पू सिंह को घर से स्कॉर्पियो में उठा ले गए.

उस समय घर में पप्पू सिंह की पत्नी सोनाली एवं सास घर पर मौजूद थी. पप्पू सिंह को उठाकर ले जाने की घटना ग्रामवासियों ने भी देखा. उसी दिन पप्पू सिंह की पत्नी सोनाली सिंह ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया.

बाद में पप्पू सिंह का शव कांकसा थाना अंतर्गत गढ़ जंगल से मिला. इसकी सूचना मेजिया थाना को दी गयी. मेजिया थाना पुलिस ने राजू दुबे, चंदन दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया. 29 मार्च को कोलकाता से राजू दुबे को और 24 अप्रैल को चंदन दुबे को गिरफ्तारी किया. एक वर्ष तक मामला बांकुडा अदालत में चलता रहा. सबूतों के आधार पर दोनों को सजा मिली जबकि अन्य लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया.

गुरूवार को बांकुड़ा अदालत के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (एक) मनोज्योति भटटाचार्य ने आरोपियो को धारा 302 के तहत उम्रकैद एवं पचास हजार जुर्माना, 364 के तहत दस वर्ष जेल एवं पचास हजार जुर्माना एवं 201 के तहत पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई. सभी सजा एक साथ चलेंगी. बताया जाता है कि पप्पू सिंह मेजिया इलाके में कोल माफिया के रूप में परिचित था एवं एक समय राजू दुबे की गैंग से भी जुड़ा था.

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