एसआइ अमित चक्रवर्ती हत्याकांड के 18 आरोपी बेकसूर बरी, न्याय की आस में बैठी पत्नी कोर्ट परिसर में ही रो पड़ी, जांच पर उठाये सवाल
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :20 Nov 2018 2:54 AM (IST)
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पानागढ़ : एसआइ अमित चक्रवती की हत्या मामले की सिउड़ी जिला कोर्ट के प्रथम व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सोमेश चंद्रपाल ने अंतिम सुनवाई करते हुए 18 आरोपियों को बेकसूर बरी कर दिया.अदालत के फैसले से मृत एसआइ की पत्नी पुतुल चक्रवर्ती कोर्ट परिसर में ही फफक-फफक कर रोने लगी. उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल […]
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पानागढ़ : एसआइ अमित चक्रवती की हत्या मामले की सिउड़ी जिला कोर्ट के प्रथम व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सोमेश चंद्रपाल ने अंतिम सुनवाई करते हुए 18 आरोपियों को बेकसूर बरी कर दिया.अदालत के फैसले से मृत एसआइ की पत्नी पुतुल चक्रवर्ती कोर्ट परिसर में ही फफक-फफक कर रोने लगी.
उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पति की हत्या मामले की सटीक जांच नहीं की गयी है. विभाग के ऊपर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है.
क्या है घटना
घटना के संबंध में बताया जाता है कि बीते तीन दिसंबर 2014 को जिले के दुबराजपुर थाना के आउलिया ग्राम में 100 दिन काम को लेकर तृणमूल, माकपा के बीच संघर्ष की सूचना के बाद तात्कालीन एसआइ अमित चक्रवर्ती दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. इसी दौरान उन पर अपराधियों ने बम से हमला कर दिया.
गंभीर हालत में उन्हें दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था. इलाज के दौरान ही अमित का 24 जुलाई को मौत हाे गयी थी. स्वत: संज्ञान लेती हुई पुलिस ने 48 लोगों के खिलाफ आरोप दायर किया. बाद में 50 लोगों के नाम पर कोर्ट में चार्जशीट जमा की गयी.
उक्त मामले में दुबराजपुर पंचायत समिति के तत्कालीन कर्माध्यक्ष व नेता शेख अलीम, शेख इस्माइल, शेख अब्दुल समेत अन्य के खिलाफ मामले दर्ज किये गये. मामले में कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
इनमें सुनवाई के दौरान दो लोगों की मौत हो गयी तथा एक के नाबालिग होने के नाते उसे जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया गया. सोमवार को सिउड़ी जिला कोर्ट के प्रथम अतिरिक्त जिला व दायरा न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए 18 लोगों को बेकसूर करार दिया. सरकारी वकील ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट ने बेकसूर बरी कर दिया है.
मृत पुलिस ऑफिसर की पत्नी ने जांच पर सवाल खड़े किये हैं. सरकारी वकील ने भी बताया कि स्वयं मामले को लेकर न्यायाधीश ने कहा है कि घटना की उपयुक्त व सटीक जांच नही की गयी है.
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