छह दोषियों को अधिकतम 10 वर्षों का कारावास
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खागड़ागढ़ विस्फोट कांड में 19 दोषियों को मिली सजा
छह दोषियों को अधिकतम 10 वर्षों का कारावास 31 आरोपियों मेें से 19 ने अपना दोष स्वीकार लिया कोलकाता : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने बर्दवान के खागड़ागढ़ में हुए बम धमाके मामले में दोषी करार दिये गये जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के 19 आतंकियों को सजा सुनायी. मामले में गिरफ्तार कुल 31 […]
31 आरोपियों मेें से 19 ने अपना दोष स्वीकार लिया
कोलकाता : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने बर्दवान के खागड़ागढ़ में हुए बम धमाके मामले में दोषी करार दिये गये जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के 19 आतंकियों को सजा सुनायी. मामले में गिरफ्तार कुल 31 आरोपियों मेें से 19 ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है. बुधवार को अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था. 19 दोषियों में दो महिलाओं व एक युवक को छह वर्षों की जेल, छह आतंकियों को 10 वर्षों और 10 आतंकियों को आठ वर्षों की जेल की सजा सुनायी गयी.
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अदालत में बचाव पक्ष और उसके अधिवक्ताओं के अलावा अन्य किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी. अधिवक्ताओं ने न्यायाधीश से कम से कम सजा देने की अपील की थी. उन्होंने दलीलें रखीं कि दोषियों को अपनी गलती का अहसास हो चुका है. उनके परिवार हैं. वे मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं और आमलोगों की तरह जीवन-यापन करना चाहते हैं.
दूसरी ओर, एनआइए के अधिवक्ता ने दोषियों को कड़ी सजा दिये जाने की मांग की थी. जानकारी के अनुसार अमीना बीबी और गुलशन आरा बीबी उर्फ रजिया को छह वर्षों की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. अब्दुल हकीम और रेजाउल करीम को आठ वर्षों की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी.
इधर, शेख रहमतुल्ला उर्फ साजिद, सैदुल इस्लाम उर्फ सैकुल जैसे आतंकी को 10 वर्षों की जेल की सजा सुनायी गयी है. आतंकी गतिविधियों, देशद्रोह, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, विस्फोटक अधिनियम जैसी विभिन्न धाराओं के तहत इन्हें आतंकी करार दिया गया है. खागड़ागढ़ विस्फोट मामले में कौसर, डालिम शेख, युसूफ शेख और कदर गाजी जैसे जेएमबी के शीर्ष स्तरीय नेता भी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने अपना दोष स्वीकार नहीं किया है. ऐसे 12 आरोपी हैं, जिनके खिलाफ अदालत में मामला चलेगा.
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