बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में पिता को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Apr 2019 1:08 AM
बांकड़ा : अपनी ही बेटी से बलात्कार करने के आरोप में बांकुड़ा जिला अदालत ने पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई.घटना के बारे में सरकारी अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण गोस्वामी ने बताया की धारा 376 एवं पोक्सो कानून (6) धारा के तहत जिले के गंगाजलघाटी थाना इलाके के कड़बड़ा ग्राम के वासिन्दा मानिक रुईदास को […]
बांकड़ा : अपनी ही बेटी से बलात्कार करने के आरोप में बांकुड़ा जिला अदालत ने पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई.घटना के बारे में सरकारी अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण गोस्वामी ने बताया की धारा 376 एवं पोक्सो कानून (6) धारा के तहत जिले के गंगाजलघाटी थाना इलाके के कड़बड़ा ग्राम के वासिन्दा मानिक रुईदास को बेटी के साथ काफी दिनों तक बलात्कार करने के आरोप में 30 मार्च को दोषी करार दिया था.
सोमवार को बाँकुड़ा द्वीतीय कोर्ट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अरुण किरण बंदोपाद्याय ने उम्र कैद की सजा सुनाई एवं 20 हजार जुर्माना लगाया, भरपाई न किये जाने पर अतिरिक्त छह महीने कैद का प्रावधान रखा. सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि गंगाजलघाटी थाना के मानिक रुईदास की चौदह वर्षीय नाबालिक बेटी है. जब आरोपी की पत्नी अपने मायके जाती थी तब मौका पाकर आरोपी अपनी बेटी के साथ अमानवीय एवं जघन्य अपराध को अंजाम देता था.
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