UP: आतंकी वलीउल्लाह आरडीएक्स रखने के मामले में दोषी करार, एनआईए कोर्ट आज करेगा सजा का ऐलान

UP: शासकीय अधिवक्ता एमके सिंह के मुताबिक 5 अप्रैल 2006 को आतंकी वलीउल्ला राजधानी लखनऊ के गोसाईंगंज से गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से डेढ़ किलो आरडीएक्स और दो डेटोनेटर सहित पिस्टल बरामद हुई थी. विवेचना में आतंकी वलीउल्ला के नापाक इरादों का खुलासा हुआ था.
Lucknow: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006 में सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में आतंकी वलीउल्ला को गुरुवार को सजा सुनाई जा सकती है. एनआईए और एटीएस कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आतंकी वलीउल्ला को विस्फोटक बरामदगी के मामले में भी दोषी करार दिया है. गुरुवार को उसे सुनाई जाएगी.
शासकीय अधिवक्ता एमके सिंह के मुताबिक 5 अप्रैल 2006 को आतंकी वलीउल्ला राजधानी लखनऊ के गोसाईंगंज से गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से डेढ़ किलो आरडीएक्स और दो डेटोनेटर सहित पिस्टल बरामद हुई थी. विवेचना में आतंकी वलीउल्ला के नापाक इरादों का खुलासा हुआ था.
वलीउल्ला यूपी को दहलाने की तैयारी में था. उसने अपने साथियों के साथ अलग अलग इलाकों में बम विस्फोट करने की साजिश रची थी. वलीउल्ला से जांच पड़ताल में सामने आया कि साजिश के तहत तीन मार्च 2006 की रात में वह प्रयागराज के फूलपुर गया था. वहां पर उसने साथी आतंकियों के रुकने की व्यवस्था की.
अगले तीन साथियों के साथ वाराणसी में बम विस्फोट की योजना बनाई और अलग अलग इलाके चिह्नित किए. पुलिस की पूछताछ में वलीउल्लाह ने बताया कि वाराणसी भीड़ भाड़ वाला शहर है. इसलिए उसका इरादा दिल्ली की तरह होली के त्योहार पर बम विस्फोट कर दहशतगर्दी करना था, ताकि वहां के मुसलमानों के दिलों में ठंडक पहुंच सके. मामले की एफआईआर वाराणसी की भेलूपुर थाने के सीओ टीएन त्रिपाठी ने गोसाईंगंज में दर्ज करवाई थी.
इसके बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गाजियाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने 6 जून, 2022 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर समेत अन्य इलाकों में विस्फोट करने के मामले में वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई थी. विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं अब वलीउल्लाह को आरडीएक्स रखने के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सजा सुनाई जाएगी.
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लेखक के बारे में
By Sanjay Singh
working in media since 2003. specialization in political stories, documentary script, feature writing.
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