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UP News : मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट ने दिया झटका, जमानत मिली लेकिन सांसदी नहीं होगी बहाल

Afzal Ansari News: पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ साल 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था. हाईकोर्ट ने जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक से इंकार कर दिया.

लखनऊ. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को जमानत दे दी. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया और 4 साल जेल की सजा सुनाई गई.अफजाल फिलहाल गाजीपुर जेल में बंद हैं.एक आपराधिक मामले में गाजीपुर की एमपी- एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने और चार साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद मई में अंसारी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर कर सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग की थी.

सजा के चलते अफजाल की लोकसभा सदस्यता रद्द 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा पर रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज किया है. हाईकोर्ट यदि अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा देता तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी. लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए ही अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब लोकसभा की सदस्यता बहाल होने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं हैं. अफजाल अंसारी के पास सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा बचा है. कोर्ट ने बीमारी व अन्य आधार पर पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को जमानत दी है. जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद 12 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ साल 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था. हालांकि कृष्णानंद राय मर्डर केस में अफजाल अंसारी व अन्य आरोपी 2019 में ही बरी किए जा चुके हैं.

अनुज शर्मा
अनुज शर्मा
Senior Correspondent

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