मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट ने किया इनकार
Author Prabhat khabar digital desk
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लखनऊ : मथुरा मामले की सीबीआई जांच की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए हाईकोर्ट में जाने का आदेश दिया था. साथ ही यह टिप्पणी भी की थी किसी मामले में केंद्र सीबीआई जांच नहीं थोप सकता. हाईकोर्ट में इस मामले पर याचिका […]
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लखनऊ : मथुरा मामले की सीबीआई जांच की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए हाईकोर्ट में जाने का आदेश दिया था. साथ ही यह टिप्पणी भी की थी किसी मामले में केंद्र सीबीआई जांच नहीं थोप सकता. हाईकोर्ट में इस मामले पर याचिका अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की थी.
जवाहरबाग मामले में सीबीआई जांच के लिए भाजपा नेता आईपी सिंह ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को ही इस पीआईएल का खारिज कर दी. याचिका में इस बात का जिक्र था कि केंद्र इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए तैयार है लेकिन राज्य सरकार इसकी जांच नहीं चाहती. अगर इस मामले में अदालत हस्तक्षेप करे तो सीबीआई जांच की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने उसी वक्त याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का आदेश देते हुए यह कह दिया था कि केंद्र सरकार सीबीआई जांच राज्य सरकार पर नहीं थोंप सकती. आपको बता दें कि मथुरा के जवाहरहबाग में जब पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची तो वहां हिंसा भड़क गयी इस हिंसा में दो पुलिस अधिकारी समेत 29 लोगों की मौत हो गयी थी. जवारबाग में लगी आग में कई अहम दस्तावेज जलकर राख हो गये. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस घटना में रीब 200 गाड़िया जलाई गई.
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