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नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम के फैसले पर पीड़िता के पिता ने कहा- मुझे न्याय पाकर खुशी है

Updated at : 25 Apr 2018 1:04 PM (IST)
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नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम के फैसले पर पीड़िता के पिता ने कहा- मुझे न्याय पाकर खुशी है

शाहजहांपुर : जोधपुर अदालत द्वारा आसाराम को दोषी करार दिए जाने के बाद बलात्कार पीड़िता के पिता ने कहा कि मुझे न्याय पाकर खुशी है. दुष्कर्म के मामले में जोधपुर की एक अदालत ने बुधवार को स्‍वयंभू बाबा आसाराम को दोषी करार दिया. पिछले चार साल हर पल खौफ और दर्द में गुजारने वाले रेप […]

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शाहजहांपुर : जोधपुर अदालत द्वारा आसाराम को दोषी करार दिए जाने के बाद बलात्कार पीड़िता के पिता ने कहा कि मुझे न्याय पाकर खुशी है. दुष्कर्म के मामले में जोधपुर की एक अदालत ने बुधवार को स्‍वयंभू बाबा आसाराम को दोषी करार दिया. पिछले चार साल हर पल खौफ और दर्द में गुजारने वाले रेप पीड़िता के पिता ने इस फैसले परखुशी जताई है. उन्‍होंने कहा कि आसाराम को दोषी ठहराया गया है और उन्‍हें न्‍याय मिला है. उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि उन गवाहों को भी न्‍याय मिलेगा जिनकी हत्‍या कर दी गई. पीड़िता के पिता ने शाहजहांपुर में मीडिया से कहा कि हमारा न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है और हमें खुशी है कि हमें न्याय मिला. बलात्कार पीड़िता के पिता ने कहा कि हम न्यायपालिका एवं मीडिया को धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा कि मैं इस लड़ाई में समर्थन देने वाले हरेकशख्स कोधन्यवाद देता हूं. अब मैं आशा करता हूं कि उसे कड़ी सजा मिलेगी. मैं यह भी आशा करता हूं कि जिन गवाहों की हत्‍या कर दी गयी या उनका अपहरण कर लिया गया, उन्‍हें भी न्‍याय मिलेगा.

बता दें, बलात्कार के एक मामले में जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी ठहराया है. उनके अनुयायियों के साथ-साथ देशभर के लोगों की नजरें जोधपुर की विशेष अदालत के इस फैसले पर थीं. सुरक्षा कारणों से जोधपुर सेंट्रल जेल के भीतर ही यह फैसला सुनाया गया. साल 2013 में शाहजहांपुर की 16 साल की एक लड़की ने आसाराम पर उनके जोधपुर आश्रम में बलात्कार करने का आरोप लगाया था. इसके बाद से वह जेल में बंद हैं. लड़की से कथित बलात्कार का यह मामला 15 अगस्त 2013 का है. जब बीमार लड़की के माता-पिता को बाहर रख कर उसे आसाराम के कक्ष में भेजा गया और विशेष तरीके से इलाज करने का हवाला दिया गया. इसके बाद 20 अगस्त 2013 को लड़की के परिवार वालों ने दिल्ली में बलात्कार, गलत तरीके से रोकने, यौन उत्पीड़न करने, ट्रैफिकिंग, आपराधिक धमकी देने व डराने एवं आपराधिक साजिश रचने की शिकायत दर्ज करायी. इसके बाद जांच दल ने पहला चार्जशीट दस सप्ताह में तैयार किया. पुलिस ने इस मामले में आसाराम को उसके जोधपुर आश्रम से 30 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया.

घटना के वक्त लड़की की उम्र 16 साल थी और इस कारण उस समय 74 साल के आसाराम पर पाेक्सो एक्ट के तहत व अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. लड़की को उसकी बीमारी की वजह से स्वास्थ्य लाभ व बेहतर माहौल के लिए सलाह के बाद आसाराम के अाश्रम में भर्ती कराया गया था. इस मामले में आश्रम की वार्डन शिल्पी और आश्रम का प्रभारी या कथित सेवादार शरद को भी दोषी करार दिया गया है. इस मामले में लड़की के माता-पिता को जान से मारने की भी धमकी दी गयी.

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