प्लंबर, मोटर मेकैनिक और कारपेंटर की मिलेंगी सुविधाएं

Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 21 Apr 2020 5:50 AM

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बलिया : लॉकडाउन के दौरान लोगों को प्लंबर, मोटर मैकेनिक या प्लंबर की सेवा मिल सकेंगी. जनपदवासियों की जरूरतों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर कुछ क्षेत्रों में काम शुरू करने की प्रशासन ने सशर्त अनुमति दे दी है. हालांकि तीन मई तक औद्योगिक गतिविधियों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन सहित अन्य तमाम […]

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बलिया : लॉकडाउन के दौरान लोगों को प्लंबर, मोटर मैकेनिक या प्लंबर की सेवा मिल सकेंगी. जनपदवासियों की जरूरतों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर कुछ क्षेत्रों में काम शुरू करने की प्रशासन ने सशर्त अनुमति दे दी है. हालांकि तीन मई तक औद्योगिक गतिविधियों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन सहित अन्य तमाम उपक्रम पूरी तरह से बंद रहेंगे. डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी जगहों पर हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

इसके साथ ही जो भी कार्य शुरू होंगे, उसके लिए संबंधित नोडल अधिकारी के स्तर से पास जारी किया जायेगा. वाणिज्य व निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में डीटीएच व केबल सेवा, ग्राम पंचायत स्तर पर जनसेवा केंद्र, डाटा कॉल सेंटर, ई-वाणिज्यिक कंपनियां, आइटी रिपेयर, इलेक्ट्रिशियंस, बढ़ई, प्लंबर, मोटर मैकेनिक व कोरियर सेवा संचालित करने की अनुमति दी गयी है. साथ ही आइटी और आइटी संबंधित सेवाओं को 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की छूट रहेगी. सार्वजनिक परिवहन सहित अन्य गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंधलॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इसमें सार्वजनिक परिवहन को भी छूट नहीं दी गयी है. साथ ही जनवद सीमा से बाहर अन्य जिले या प्रदेश में जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी.

औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों को छोड़कर सभी बंद रहेंगी. जिले के सभी शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग व कोचिंग सेंटर, धार्मिक स्थल भी तीन मई तक बंद रहेंगे. साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, समारोह पर भी रोक है. सिनेमा हाल, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्वीमिंग पुल, इंटरनेट पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, मैरेज हाल, रेस्टोरेंट, ढाबा व अन्य व्यावसायिक दुकानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है. स्वास्थ्यकर्मियों को जिले से बाहर जाने की सीएमओ देंगे अनुमतिस्वास्थ्य सेवाओं के लिए सीएमओ डॉ पीके मिश्र को नोडल अधिकारी बनाया गया है.

उनकी देखरेख में क्वारेंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर व इमरजेंसी सेवाओं का संचालन किया जा रहा है. डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फॉर्मासिस्ट, जन औषधि केंद्र व मेडिकल उपकरण की दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गयी है. मानव/ पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, पैथोलॉजी लैब, दवा की बिक्री और आपूर्ति भी जारी रहेगी. सभी चिकित्सा व पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्नीशियन, मिडवाइफ व अन्य की सेवाएं प्रभावी रहेंगी. इनके जनपद से बाहर जाने के लिए सीएमओ की अनुमति जरूरी होगी. अलग-अलग क्षेत्रों के लिए बनाये गये नोडल अधिकारीजिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने सार्वजनिक उपक्रमों को शुरू कराने और नियमित निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं. कृषि व कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए उप निदेशक कृषि इंद्राज यादव नोडल अधिकारी है.

वहीं मत्स्य पालन के लिए कार्यक्रम अधिकारी मत्स्य संजय कुमार, पशुपालन के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अशोक मिश्र व वित्तीय क्षेत्र के लिए जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक दिनेश कुमार सिन्हा को नोडल अधिकारी बनाया गया है. सामाजिक क्षेत्र के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय शंकर नोडल अधिकारी है. आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी पियूष चंद्रा को दी गयी है. निर्माण कार्य भी होंगे शुरूडीएम ने कहा है कि हाइवे, सड़क, सिंचाई परियोजना के साथ ही भवन व लघु मध्यम उद्योग शुरू किये जा सकेंगे, जहां मजदूरों के साइट पर रहने की जगह हो. ऐसे कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमति लेकर शुरू किया जा सकता है.

वहीं, मनरेगा के तहत कार्यों के संचालन की अनुमति भी शर्त के साथ दी गयी है. उपायुक्त श्रम रोजगार देवनंदन दुबे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. कार्य स्थल पर श्रमिकों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के साथ ही सैनिटाइजर व मास्क का उपयोग भी अनिवार्य किया गया है. नियमों के उलंघन पर होगी कार्रवाईडीएम श्रीहरि प्रताप शाही ने कहा है कि सभी क्रियाकलापों के लिए लॉकडाउन के सामान्य निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस व सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा. लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उलंघन पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 व आइपीसी की धारा 188 में दिये प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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