यूपी में रफ्तार भरते CM योगी के बुलडोजर पर क्या सुप्रीम कोर्ट लगाएगी रोक? जमीयत की याचिका पर सुनवाई आज

UP में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को लेकर विवाद खड़ा तब गहरा गया जब पैगंबर विवाद पर हुई हिंसा में प्रदेश में कार्रवाई की जाने लगी. खासकर, प्रयागराज में हुए दंगे के मास्टरमाइंड के घर पर हुई कार्रवाई को लेकर यह मामला और चर्चित हो गया. जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है.
Bulldozer Case In SC: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित और विवादित बुलडोजर की कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है. जमीयत के मुताबिक, राज्य में हुई हिंसा के बाद एक समुदाय के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जला रहा है.
दरअसल, यूपी में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को लेकर विवाद खड़ा तब गहरा गया जब पैगंबर विवाद पर हुई हिंसा में प्रदेश में कार्रवाई की जाने लगी. खासकर, प्रयागराज में हुए दंगे के मास्टरमाइंड के घर पर हुई कार्रवाई को लेकर यह मामला और चर्चित हो गया. इसके बाद ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है. बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जिस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसमें जमीयत ने आरोप लगाया है कि बुलडोजर का एक्शन सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही हो रहा है. इसके जवाब में यूपी सरकार ने कहा कि इस कार्रवाई का दंगों से संबंध नहीं है और जमीयत इस मामले को गलत रंग दे रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा गया है कि जो भी कार्रवाई की गई है वह नियमों के मुताबिक है. हलफनामा में जमीयत की याचिका को खारिज करने की मांग भी की गई है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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