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UP Rera ने 11 बिल्डरों पर लगाया 1.77 करोड़ का जुर्माना, एक महीने में अदा नहीं करने पर RC होगी जारी...

Updated at : 31 Dec 2022 12:08 PM (IST)
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UP Rera ने 11 बिल्डरों पर लगाया 1.77 करोड़ का जुर्माना, एक महीने में अदा नहीं करने पर RC होगी जारी...

यूपी रेरा के मुताबिक कार्रवाई से पहले बिल्डर्स को कई बार चेतावनी दी गई थी. सभी बिल्डर को एक महीने के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही 15 दिन के अंदर आदेशों का पालन कर यूपी रेरा को रिपोर्ट देने को कहा गया है.

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Noida: होमबायर्स के हितों की रक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority) यानी यूपी रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है. यूपी रेरा ने उसके आदेशों का पालन नहीं करने पर रियल एस्टेट कंपनियों पर 1.77 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना 11 भवन निर्माण करने वाली कंपनियों पर लगाया गया है.

रेरा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई

रेरा एक्ट के सेक्शन 38/63 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आदेशों का पालन नहीं करने वाले प्रमोटर्स के खिलाफ ये जुर्माना लगाया है. यह आदेश होमबायर्स को फ्लैट हैंड ओवर करने, रिफंड और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में स्वीकृत मैप जमा करने से संबंधित बताये जा रहे हैं.

कई बार चेतावनी के बाद हरकत में आया रेरा

यूपी रेरा के मुताबिक कार्रवाई से पहले बिल्डर्स को कई बार चेतावनी दी गई थी. सभी बिल्डर को एक महीने के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही 15 दिन के अंदर आदेशों का पालन कर यूपी रेरा को रिपोर्ट देने को कहा गया है.

सबसे अधिक 49.26 लाख का जुर्माना

यूपी रेरा की 112वी बैठक में लंबित आदेशों के पालन की समीक्षा के बाद ये कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि सबसे अधिक रुद्रा बिल्डवेल होम्स पर 49.26 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके बाद सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर पर 29.88 लाख का जुर्माना लगाया गया.

एक महीने में जमा करनी होगी धनराशि

रेरा अधिकारियों के मुताबिक डेवलपर्स को एक महीने के अंदर यह धनराशि जमा करनी होगी. ऐसा नहीं करने पर आगे की प्रक्रिया का पालन करते हुए आरसी जारी की जाएगी. वहीं 15 दिन के अंदर लंबित आदेशों के पालन की रिपोर्ट देनी होगी. बताया जा रहा है कि यूपी रेरा में करीब 47 हजार से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं, जिनमें से 42 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है. हालांकि निस्तारण का लाभ खरीदारों को नहीं मिल रहा है.

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इन बिल्डरों को भरना होगा जुर्माना

  • रुद्रा बिल्डवेल होम्स पर 49.26 लाख

  • सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर पर 29.88 लाख

  • एसआरबी प्रमोटर्स पर 22.10 लाख

  • मिस्ट डायरेक्ट सेल पर 20.30 लाख

  • वैल्यूएंट इंफ्राडेवलपर्स पर 12.98 लाख

  • महागुन इंडिया पर 10.61 लाख

  • गार्डेनिया इंडिया पर 6.85 लाख

  • लाजिक्स बिल्डवेल पर 6.65 लाख

  • रुद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स पर 6.09 लाख

  • गौरसंस इंफ्रास्टक्चर पर 6.12 लाख

  • एसडीएस इंफ्राकॉम एनआरआई टाउनशिप पर 4.51 लाख

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