Prayagraj News: खाद सब्सिडी घोटाले की जांच करेगी CBI, 21 मार्च को हाईकोर्ट में पेश करनी होगी रिपोर्ट
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 Feb 2022 8:03 AM
फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) में 1200 करोड़ रुपए की खाद पर 48 लाख,18 हजार 243.04 रुपए की सब्सिडी गबन मामले की जांच अब सीबीआई करेगी. यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने अविनाश कुमार मोदी की याचिका सुनवाई करते हुए दिया है.
Prayagraj News: फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) में 1200 करोड़ रुपए की खाद पर 48 लाख,18 हजार 243.04 रुपए की सब्सिडी गबन मामले की जांच अब सीबीआई करेगी. यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने अविनाश कुमार मोदी की याचिका सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने सीबीआई को 21 मार्च तक जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी मछलियों को छोड़कर याची को बलि का बकरा बनाया है, और घोटाले में लिप्त बड़े सरकारी अधिकारियों और स्कैम करने वाली कंपनी मदन माधव फर्टिलाइजर और केमिकल्स समेत 20 नामजद आरोपियों को बरी कर दिया. केवल 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. यह मामला 1989 से 2000 के बीच का है.
याची पर आरोप है कि मेसर्स उज्जवल ट्रेडिंग कंपनी ने मेसर्स मदन माधव फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स कंपनी फर्रुखाबाद को 1200 करोड़ की खाद आपूर्ति की थी, लेकिन मदन माधव फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स कंपनी ने किसानों को खाद नहीं दी और सरकार से 48 लाख,18 हजार 243.04 रुपए की सब्सिडी हड़प ली. सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया. जिसे जांच अधिकारियों ने बारी कर दिया. याची का कहना है कि उज्जवल ट्रेडिंग कंपनी पहले ही घाटे के कारण बंद हो गई. हालांकि, उसके चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. पेपर पर कंपनी चालू रखी. अब याची के खिलाफ सीजेएम कोर्ट से सम्मान जारी हुआ है.
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आर्थिक अपराध शाखा के उपनिरीक्षक ने कोतवाली फतेहगढ़ में 10 सितंबर, 2004 को एफआईआर दर्ज कराई. 13 साल बाद याची के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने सम्मन जारी किया. 2021 में भी तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. याची ने सम्मान निरस्त करने की अपील करते हुए पुनः जांच की मांग की. जिसपर कोर्ट ने घोटाले की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया है.
रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी
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