Bareilly News: उत्तराखंड के जंगल में की गोकशी, बहेड़ी में बेच रहे थे मांस, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार...

Updated at : 15 Sep 2022 6:30 PM (IST)
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Bareilly News: उत्तराखंड के जंगल में की गोकशी, बहेड़ी में बेच रहे थे मांस, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार...

सीओ बहेड़ी के निर्देशन में बहेड़ी पुलिस ने थाना क्षेत्र से को तीन गोतस्करों को गोवंश मांस के साथ गिरफ्तार किया है. इनके पास से मांस, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, लकड़ी के गुटके, छुरी आदि सामान बरामद हुआ है. पुलिस ने तीनों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया.

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Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में गोवंश के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया. इसके बाद एसएसपी ने इंस्पेक्टर इज्जतनगर और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया. मगर, इसके बाद बरेली पुलिस गो तस्करों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है. सीओ बहेड़ी के निर्देशन में बहेड़ी पुलिस ने थाना क्षेत्र से को तीन गोतस्करों को गोवंश मांस के साथ गिरफ्तार किया है. इनके पास से मांस,  इलेक्ट्रॉनिक कांटा, लकड़ी के गुटके, छुरी आदि सामान बरामद हुआ है. पुलिस ने तीनों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उत्तराखंड के जंगल में गोवंश की गोकशी की थी. इसके बाद मांस को बेचने लाए थे.

बहेड़ी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छतरी चौराहे के पास चेकिंग की. इस दौरान बहेड़ी थाने के मुहल्ला टांडा निवासी मुहम्मद सुहेल, उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जनपद की नगर पालिका किच्छा के वार्ड 7 छोटी मस्जिद निवासी अफजल और बहेड़ी कस्बे के नूरी नगर निवासी अंसार अहमद को गोवंश मांस के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी बिना नंबर की एक पिकअप गाड़ी से गौवंशीय पशु का मांस ले जा रहे थे. उनके पास से मांस काटने व बेचने के उपकरण, एक इलेक्ट्रानिक काँटा, दो लकडी के गुटके, 3 छुरी लोहे की और एक गडासा लोहा आदि सामान बरामद हुआ है.

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आरोपियों ने पुलिस को बताया कि यह मांस गौवशीय पशु का है. उन लोगों ने बुधवार रात आवारा गौवशींय पशुओं को उत्तराखण्ड के जंगल से पकड़कर गोवध किया था. जिस स्थान पर गौवंशीय पशु को काटा, उस स्थान के बारे में पूछने पर बताया कि रात का समय था. अंधेरे में स्थान की जानकारी नहीं हो सकी. इस गौवंशीय मांस को बेचने के लिए कस्बा बहेडी में लाने की बात कही. इसके साथ ही पिकअप का ड्राइवर नदीम फरार हो गया. पुलिस ने पिकअप गाडी के कागजात तलब किए. मगर वह नहीं दिखा सके. इसके बाद गाडी पिकअप को धारा 207 MV ACT में भी सीज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ पुराने भी मुकदमे बताएं जा रहे हैं.

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रिपोर्ट: मुहम्मद साजिद

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