14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बुलंदशहर हिंसा पर बड़ा फैसला, आरोपियों पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, इंस्पेक्टर सुबोध की हुई थी हत्या

Uttar Pradesh News: बता दें कि हाल ही में बवाल के मुख्य आरोपी और बजरंग दल के नेता जिला पंचायत सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट में सरेंडर किया था. बुलंदशहर के स्याना में 3 दिसंबर 2018 को गोकशी के बाद हिंसा और बवाल हुआ था.

Uttar Pradesh News: बुलंदशहर के स्याना में 2018 में हुई हिंसा को लेकर आरोपियों पर राजद्रोह का मुक़दमा चलेगा. स्याना में हुई हिंसा (bulandshahr siyana) मामले में जिला पंचायत सदस्य समेत 36 आरोपियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा. मंगलवार को एडीजे कोर्ट ने मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया है. आरोपियों में ज़िला पंचायत सदस्य और बजरंग दल का नेता योगेश राज भी शामिल है. योगेश राज सहित पाँच आरोपियों पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप है. हिंसा के दौरान ही सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी.

बता दें कि हाल ही में बवाल के मुख्य आरोपी और बजरंग दल के नेता जिला पंचायत सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट में सरेंडर किया था. बुलंदशहर के स्याना में 3 दिसंबर 2018 को गोकशी के बाद हिंसा और बवाल हुआ था. तत्कालीन स्याना कोतवाली इंस्पेक्टर सुबोध कुमार (Inspector Subodh Kumar Singh) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में 44 लोगों को जेल भेजा था, जबकि 60 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया था.

Also Read: Yogi Govt 2.0: योगी आदित्यनाथ 20 मार्च को लेंगे शपथ! मेगा इवेंट में पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल

इससे पहले बुलंदशहर की स्याना कोतवाली पुलिस ने इस मामले में राजद्रोह का केस दर्ज करते हुए सरकार से मुक़दमा चलाने की अनुमति मांगी थी, सरकार से उसकी अनुमति मिल गई थी, लेकिन अदालत में अब याचिका दायर हो सकी थी. हिंसा के मामले में एसआईटी जाँच के बाद पुलिस एफ़आईआर में 27 नामजद और 60 अज्ञात आरोपी थे. इसके अलावा कथित गोकशी के मामले में भी 11 आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा गया. जेल से जमानत पर रिहा हुए तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है. दो आरोपियों का मामला पॉक्सो न्यायालय एवं किशोर न्यायालय में विचाराधीन है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें