अदालत ने UPPSC अध्यक्ष पद पर अनिल यादव की नियुक्ति रद्द की
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Oct 2015 5:46 PM
इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) अध्यक्ष पद पर अनिल यादव की नियुक्ति को ‘‘अवैध’ करार देते हुए आज रद्द कर दिया। अदालत ने इसके साथ ही समाजवादी पार्टी सरकार को इसके लिए आडे हाथ लिया कि उसने उनकी ‘‘ईमानदारी और पात्रता’ के बारे में उचित जांच के बगैर ही […]
इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) अध्यक्ष पद पर अनिल यादव की नियुक्ति को ‘‘अवैध’ करार देते हुए आज रद्द कर दिया। अदालत ने इसके साथ ही समाजवादी पार्टी सरकार को इसके लिए आडे हाथ लिया कि उसने उनकी ‘‘ईमानदारी और पात्रता’ के बारे में उचित जांच के बगैर ही उन्हें नियुक्त करके ‘‘अपने संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया.’
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने यादव की यूपीपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को दरकिनार करते हुए कहा कि यह ‘‘मनमानी’, ‘‘अवैध’, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 316 के अधिकार से बाहर’ है जो ‘‘सोच विचार के बगैर, अन्य उम्मीदवारों की योग्यता और उपलब्धता को नजरंदाज’ करते हुए की गई थी.
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