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अवैध उत्खनन मामले में हाईकोर्ट ने दिया दो जिलाधिकारियों को निलंबित करने का आदेश

Updated at : 14 Dec 2017 11:58 AM (IST)
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अवैध उत्खनन मामले में हाईकोर्ट ने दिया दो जिलाधिकारियों को निलंबित करने का आदेश

इलाहाबाद : अवैध खनन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के जिलाधिकारी राजीव रौतेला और कानपुर देहात के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को निलंबित करने के आदेश दिये हैं. जानकारी के मुताबिक, रामपुर में कोसी नदी में अवैध खनन के मामले में रामपुर के तत्कालीन दो जिलाधिकारियों राजीव रौतेला और राकेश कुमार सिंह को निलंबित […]

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इलाहाबाद : अवैध खनन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के जिलाधिकारी राजीव रौतेला और कानपुर देहात के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को निलंबित करने के आदेश दिये हैं. जानकारी के मुताबिक, रामपुर में कोसी नदी में अवैध खनन के मामले में रामपुर के तत्कालीन दो जिलाधिकारियों राजीव रौतेला और राकेश कुमार सिंह को निलंबित करने का आदेश दिया है. मालूम हो कि दोनों जिलाधिकारी वर्तमान में क्रमश: गोरखपुर और कानपुर देहात में तैनात हैं. गोरखपुर में राजीव रौतेला और कानपुर देहात में राकेश कुमार सिंह जिलाधिकारी के तौर पर तैनात हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने सूबे के मुख्य सचिव से 16 जनवरी तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले और न्यायाधीश एमके गुप्ता की बेंच ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि गोरखपुर के जिलाधिकारी राजीव रौतेला और कानपुर देहात के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को निलंबित किया जाये. साथ ही अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच कर विभागीय कार्रवाई की जाये.

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