सोनिया गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Published at :12 Jul 2016 10:05 AM (IST)
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सोनिया गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायबरेली सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की पीठ ने रायबरेली निवासी रमेश सिंह की याचिका पर यह फैसला सोमवार को सुनाया.याची ने दावा किया था कि सोनिया […]

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लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायबरेली सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है.

न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की पीठ ने रायबरेली निवासी रमेश सिंह की याचिका पर यह फैसला सोमवार को सुनाया.याची ने दावा किया था कि सोनिया अब भी इटली की नागरिक हैं और वहां का कानून अपने किसी भी नागरिक को दोहरी नागरिकता रखने की इजाजत नहीं देता है. चूंकि सोनिया ने इटली की नागरिकता नहीं छोडी है, लिहाजा वह भारत की नागरिक नहीं रह सकतीं.
रायबरेली से सांसद सोनिया द्वारा इस सिलसिले में दिए गये लिखित जवाब में कहा गया कि उनके खिलाफ दायर यह चुनाव याचिका पूरी तरह गलत, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण है, लिहाजा इसे खारिज किया जाना चाहिए.उन्होंने कहा कि उन्हें बाकायदा तौर से भारत की नागरिकता दी गयी है और वह इटली की नागरिकता छोड़ चुकी हैं.इस पर अदालत ने कहा कि ऐसे हालात में इस याचिका पर सुनवाई का कोई अर्थ नहीं है, लिहाजा इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है.
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