Sundergarh News : दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करनेवाले युवक को दस साल की कैद

Published by : SUNIL KUMAR JSR Updated At : 22 Jul 2025 11:12 PM

विज्ञापन

15 मार्च 2023 को युवक ने सोशल मीडिया फेसबुक पर दुष्कर्म का वीडियो वायरल कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने 19 मार्च 2023 को हेमगिर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी

विज्ञापन

Sundergarh News :

नाबालिग से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी युवक तरुण गौड़ को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं भरने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. अदालत ने गवाहों के बयान और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनायी है. साथ ही, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को सात लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया.

गौरतलब है कि 5 जनवरी 2023 की सुबह 9 बजे हेमगिर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की शौच के लिए गांव के पास एक खेत में गयी थी. उसी समय तरुण ने उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने पीड़िता को धमकाया कि अगर इस बारे में किसी से कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा. नाबालिग धमकी के बाद डरी हुई थी. बाद में आरोपी ने पीड़िता से कहा कि उसने दुष्कर्म के समय उसका वीडियो बनाया था, जिसे वह वायरल कर देगा. चूंकि यह सब नाबालिग की जानकारी के बगैर हुआ था, इसलिए वह युवक की बातों से परेशान थी. बार-बार अनुरोध करने के बावजूद युवक ने 15 मार्च 2023 को उक्त वीडियो सोशल मीडिया फेसबुक पर वायरल कर दिया. जिसके बाद पीड़िता ने 19 मार्च 2023 को हेमगिर थाने में शिकायत दर्ज करायी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था. इसके बाद से मामले की सुनवाई चल रही थी. पुलिस ने धारा 376(1), 506, बाल यौन शोषण निवारण और आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SUNIL KUMAR JSR

लेखक के बारे में

By SUNIL KUMAR JSR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola