Sundergarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा
Published by : SUNIL KUMAR JSR Updated At : 19 Aug 2025 10:38 PM
कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को सात लाख रुपये की अनुकंपा सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया
Sundergarh News: सुंदरगढ़ जिले के किंजिरकेला थाना अंचल में वर्ष 2020 में किशोरी (17 साल) के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सुंदरगढ़ विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी माधव लकड़ा (55) को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उसे 10 साल के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है. साथ ही, कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को सात लाख रुपये की अनुकंपा सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया. जानकारी के अनुसार 17 नवंबर 2020 को शाम 4 बजे किंजिरकेला थाना अंचल के अंतर्गत एक गांव में एक नाबालिग गाय लेकर घर लौट रही थी. उसी समय माधव लकड़ा ने उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने किसी को बताने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी. किशोरी के रोते हुए घर आने और सारी बात बताने के बाद पिता ने इसकी शिकायत किंजिरकेला थाना में की थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया था.
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