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Rourkela News: शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी व निजी कार्यालयों में तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आह्वान

Updated at : 26 Oct 2024 11:32 PM (IST)
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Rourkela News: शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी व निजी कार्यालयों में तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आह्वान

Rourkela News: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं खाद्य सुरक्षा को लेकर शनिवार को बैठक हुई. इसमें तंबाकू से हानि के बारे में लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया गया.

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Rourkela News: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 और खाद्य सुरक्षा को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक शनिवार को हुई. इसकी अध्यक्षता सुंदरगढ़ जिलापाल मनोज महाजन ने की. जिला मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी, जन स्वास्थ्य अधिकारी एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताया गया. तंबाकू के उपयोग और युवाओं पर इसके प्रभावों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बने कानूनों पर चर्चा की गयी. इसके साथ ही दो महीने से चल रहा तंबाकू मुक्त युवा अभियान भी जारी है. जिला तंबाकू नियंत्रण विभाग की ओर से आयोजित विभिन्न कार्यक्रम, तंबाकू नियंत्रण के प्रति विभिन्न विभागों की आगामी योजनाओं एवं जिम्मेदारियों की जानकारी दी गयी.

कार्यालयों में धूम्रपान मुक्त परिसर का साइनबोर्ड लगाने के निर्देश

जिलापाल मनोज सत्यवान महाजन ने सभी अधिकारियों को जिले में तंबाकू की खपत पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिये और अपने-अपने विभागों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया. साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में धूम्रपान मुक्त परिसर का साइनबोर्ड लगाने, लोगों को जागरूक करने के लिए सभी विभागों ने संयुक्त पहल का आह्वान किया. जिले के स्कूलों, कॉलेजों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में बेची जाने वाली सभी दुकानों का नियमित निरीक्षण करने, सभी सरकारी संस्थानों में तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए निगरानी करने और जागरूकता लाने पर जोर देने की अपील की.

आहार केंद्रों, स्कूलों व अस्पतालों में भोजन की गुणवत्ता की जांच को कहा

एक अन्य बैठक में खाद्य सुरक्षा विभाग, सुंदरगढ़ एवं राउरकेला महानगर निगम की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी होटल, रेस्तरां, खाद्य प्रतिष्ठान इसके अलावा, कानून के तहत दुकानों और अन्य खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसे गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. आहार केंद्र, मंदिरों में दिया जाने वाला भोजन, विभिन्न स्कूलों और अस्पतालों में भोजन सभी विभागों को नियमित अंतराल पर परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और आवश्यक लाइसेंस की जांच करने को कहा गया. जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों एवं छात्रावासों में बनने वाले भोजन के मानक एवं लाइसेंसिंग की जांच करने का निर्देश दिया. मेलों और विभिन्न सड़क किनारे खाने के स्टालों के अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग को नियमित निरीक्षण करने को कहा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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