प्रधान हत्याकांड में 10 को उम्रकैद
Updated at : 11 Mar 2017 5:00 AM (IST)
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ठेकेदारी को लेकर गोली मारकर की थी हत्या द्वितीय अवर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला मृतक के भाई के बयान पर चक्रधरपुर थाने में दर्ज हुआ था मामला चाईबासा : ठेकेदारी को लेकर अपराजित प्रधान की गोली मारकर हत्या मामले में द्वितीय अवर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार […]
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ठेकेदारी को लेकर गोली मारकर की थी हत्या
द्वितीय अवर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
मृतक के भाई के बयान पर चक्रधरपुर थाने में दर्ज हुआ था मामला
चाईबासा : ठेकेदारी को लेकर अपराजित प्रधान की गोली मारकर हत्या मामले में द्वितीय अवर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने गुरुवार को आरोपियों को दोषी करार दिया था. इनमें गौरांगो प्रधान, शशि दास, रवि जोंको, अंजन प्रधान, अचुतो प्रधान, हरिवंश प्रधान, प्रेम चंद प्रधान, गणेश प्रधान, फकीर चंद्र प्रधान व बगरू बहन प्रधान शामिल है. सभी चक्रधरपुर थानांतर्गत बाराकाटा के रहने वाले हैं. वहीं अंजन प्रधान खरसावां थानांतर्गत कोलायडीह का रहने वाला है.
इस संबंध में 20 सितंबर 2010 को अपराजित प्रधान के भाई चंद्रदीप प्रधान के बयान पर चक्रधरपुर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के अनुसार कोटुवां गांव के मोड़ पर ठेकेदारी को लेकर आरोपियों ने गोली मारकर अपराजित की हत्या कर दी. चंद्रदीप प्रधान 20 सितंबर 10 को शाम लगभग साढ़े चार घर पर थे. उसी समय लोगों ने बताया कि कोटुवां गांव के पास बड़ा भाई अपराजित प्रधान को गोली मार दी है. इसके बाद चंद्रदीप व उसका छोटा भाई उपेंद्र प्रधान ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. उक्त सभी आरोपी गांव की ओर आ रहे थे. आरोपी गौरांगों प्रधान, रवि जोंको के हाथ में पिस्तौल और गणेश प्रधान, हरिवंश प्रधान के हाथ में भुजाली था. ग्रामीणों को देखकर सभी धान खेत से होकर भागने लगे. घटनास्थल पर अपराजित प्रधान की मौत हो गयी थी.
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