रिश्वत मांगने के आरोपी पणन सचिव की जमानत नामंजूर
Updated at : 04 Jan 2017 6:07 AM (IST)
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प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई सुनवाई चाईबासा : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दुकान आवंटन के लिए रिश्वत मांगने के आरोपी कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडीह, जमशेदपुर के पणन सचिव ब्रजकिशोर पाठक की जमानत अर्जी खारिज कर दी. एक दिसंबर 2016 को रेडियो […]
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प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई सुनवाई
चाईबासा : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दुकान आवंटन के लिए रिश्वत मांगने के आरोपी कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडीह, जमशेदपुर के पणन सचिव ब्रजकिशोर पाठक की जमानत अर्जी खारिज कर दी. एक दिसंबर 2016 को रेडियो मैदान भालुबासा निवासी संजय कुमार के बयान पर आरोपी ब्रजकिशोर पाठक व उसके सहयोगी सरोज उर्फ बबलू सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले में बताया कि परसुडीह में दुकान आवंटन के नाम पर पणन सचिव ब्रजकिशोर पाठक व उनके सहयोगी सरोज उर्फ बबलू सिंह ने दो लाभुकों से डेढ़-डेढ़ लाख रुपये रिश्वत देने की मांग की.
लाभुकों ने इतनी रकम देने में असमर्थता जतायी. इसके बाद 60-60 हजार रुपये रिश्वत पर बात पक्की हुई. इसके बाद लाभुकों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने एक दिसंबर को रिश्वत लेते उक्त दोनों को रंगेहाथ धर-दबोचा. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर व्यवहार न्यायालय चाईबासा में पेश कर जेल भेज दिया गया.
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