उत्कल एक्सप्रेस के चालक ने झारसुगड़ा में सिग्नल तोड़ा

Updated at : 19 Dec 2016 4:27 AM (IST)
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उत्कल एक्सप्रेस के चालक ने झारसुगड़ा में सिग्नल तोड़ा

चक्रधरपुर : अप उत्कल एक्सप्रेस के चालक बी साहु ने झारसुगड़ा में (लाल या स्टॉप सिग्नल) ओवरसूट कर दिया. इससे रेलवे के परिचालन विभाग हरकत में आयी और श्री साहु को ट्रेन से उतार दिया. इस ट्रेन को झारसुगड़ा से बिलासपुर तक दूसरे चालक व लोको इस्टेक्टर द्वारा ले जाया गया. श्री साहु का हेडक्वॉटर […]

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चक्रधरपुर : अप उत्कल एक्सप्रेस के चालक बी साहु ने झारसुगड़ा में (लाल या स्टॉप सिग्नल) ओवरसूट कर दिया. इससे रेलवे के परिचालन विभाग हरकत में आयी और श्री साहु को ट्रेन से उतार दिया. इस ट्रेन को झारसुगड़ा से बिलासपुर तक दूसरे चालक व लोको इस्टेक्टर द्वारा ले जाया गया. श्री साहु का हेडक्वॉटर बिलासपुर है.

वह उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन को राउरकेला से बिलासपुर ले जा रहा था. इस दौरान चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतिम स्टेशन झारसुगड़ा में ओवरसूट कर दिया. यह देख रेलवे के संबंधित विभाग के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई कर दी. वहीं ट्रेन चालक के खिलाफ ओवर सूट रिपोर्ट बिलासपुर हेड क्वॉटर को भेजा गया. रेलवे नियमानुसार ओवर सूट करना अपराध है, बगैर क्षति के किये भी ट्रेन चालक पर कार्रवाई होती है.

कई कारणों से होता है स्पाड : आरएन सिंह
सम्मेलन में श्री सिंह ने सिग्नल पासड एट डेंजर (एसपीएडी) के संदर्भ में बताया कि स्टॉप सिग्नल को पास हो जाने के कई कारण होते है. इसमें सीधे तौर पर रनिंग स्टॉफ सदैव जिम्मेदार नहीं होता है. इससे हुयी क्षति के आधार पर ही दंड दिया जाना चाहिये, जो बिना कुछ देखे नौकरी से रिमूव कर दिया जाता है. संगठन इसका विरोध करता है. उन्होंने कहा कि सिग्नल पासड एंड डेंजर के कई कारण होते हैं. गाड़ी में पर्याप्त ब्रेक पावर का नहीं होने,
सही समय पर गाड़ी में ब्रेक कम लगने, सिग्नल का सही तरीके से काम नहीं करने या प्रणाली में होने वाले परिवर्तन की जानकारी लोको पायलट को सही समय पर नहीं दिये जाने से होता है. हर गाड़ी हर समय एक जैसा काम नहीं करती है पर लोको पायलट को अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल कर गाड़ी चलाता है,
पर यदि गाड़ी सही काम नहीं करे तो स्टॉप सिग्नल में पास हो जाता है. हाइपावर कमेटी ने इस दिशा में निर्देश जारी किये हैं इसे रेलवे पालन नहीं कर रही है. मालूम रहे कि लोको पायलटों द्वारा स्टॉप सिग्नल को पार करने (स्पाड) को रेलवे अपराध मानती है और रिमूव फॉर्म सर्विंस कर देता है.
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