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एबीएम के 4 शिक्षकों के पद सृजन पर सहमति

कोल्हान विश्वविद्यालय . विवि सभागार में पद सृजन व सेवा संपुष्टि कमेटी की बैठक समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो शिव कुमार समेत तीन शिक्षकों पर लगी मुहर सिंडिकेट बैठक से पारित कर एचआरडी भेजी जायेगी फाइल चाईबासा : कोल्हान विश्वविद्यालय के विवि सभागार में सोमवार को पद सृजन और सेवा संपुष्टि कमेटी की बैठक हुई. इसमें एबीएम […]

कोल्हान विश्वविद्यालय . विवि सभागार में पद सृजन व सेवा संपुष्टि कमेटी की बैठक

समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो शिव कुमार समेत तीन शिक्षकों पर लगी मुहर
सिंडिकेट बैठक से पारित कर एचआरडी भेजी जायेगी फाइल
चाईबासा : कोल्हान विश्वविद्यालय के विवि सभागार में सोमवार को पद सृजन और सेवा संपुष्टि कमेटी की बैठक हुई. इसमें एबीएम कॉलेज जमशेदपुर के चार शिक्षकों का पद सृजन पर विचार-विमर्श हुआ. इसमें समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो शिव कुमार सिंह सहित इतिहास के प्रो रंजीत सिंह, अर्थशास्त्र के प्रो शैलेंद्र कुमार ईश्वर और राजनीतिक शास्त्र के डॉ डीएन उपाध्याय शामिल हैं. चारों शिक्षकों की कागजात जांचकर उक्त कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है. सिंडिकेट की बैठक में अंतिम निर्णय कर एचआरडी के पास फाइल भेजी जायेगी.
मौके पर टीआरएल विभाग की ओर से संताली भाषा के लिए शिक्षक की मांग पर दिया गया प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ. वहीं 5 फरवरी की बैठक में लिया गया निर्णय पर स्वीकृति प्रदान की गयी. कुलपति डॉ आरपीपी सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई. मौक पर कुलसचिव डॉ एससी दास, उप कुलसचिव, प्राचार्य डॉ जेपी राजवार समेत कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित थे.
पद सृजन नहीं होने से वेतनमान में वृद्धि नहीं. एबीएम कॉलेज जमशेदपुर के चार शिक्षकों का पद सृजन नहीं होने की वजह से वेतनमान में अब तक वृद्धि नहीं हुई है. चतुर्थ वेतनमान वर्तमान में चारों शिक्षक को दी जा रही है.
कोर्ट ने विवि को दिया पद सृजन करने का निर्देश
कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एसबी सिन्हा ने निर्देश दिया था कि चारों शिक्षकों का पद सृजन कर उनका लाभ दें. मई 2015 में ही यह निर्देश न्यायाधीश एसबी सिन्हा के अदालत ने दिया है. 2014 में एबीएम कॉलेज के चार शिक्षक प्रो शिव कुमार सिंह, प्रो रंजीत सिंह, शैलेंद्र कुमार ईश्वर व डॉ डीएन उपाध्याय ने अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
एबीएम कॉलेज जमशेदपुर अंगीभूत होने के दौरान कॉलेज प्रभारी की ओर से पद सृजन नहीं किये जाने पर यह परेशानी सामने आयी थी. हालांकि इन मामले को लेकर सरकार ने अग्रवाल कमिशन का गठन किया था. लेकिन कमिशन ने शिक्षकों के हित में निर्णय नहीं लिया था. जिसके बाद शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का निर्णय लिया था.

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