ग्रेड-1 की प्रोन्नति में योग्यता की पाबंदी नहीं

चक्रधरपुर : पश्चिमी सिंहभूम में मैट्रिक व इंटर पास शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 का लाभ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे शिक्षक नेता राजेश कुमार महतो ने कहा कि ग्रेड-1 की प्रोन्नति में शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है. बावजूद इसके राज्य सरकार मैट्रिक व इंटर पास शिक्षकों को प्रोन्नति से वंचित कर […]
चक्रधरपुर : पश्चिमी सिंहभूम में मैट्रिक व इंटर पास शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 का लाभ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे शिक्षक नेता राजेश कुमार महतो ने कहा कि ग्रेड-1 की प्रोन्नति में शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है. बावजूद इसके राज्य सरकार मैट्रिक व इंटर पास शिक्षकों को प्रोन्नति से वंचित कर रही है.
उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1994 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान देने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है. झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या डब्ल्यूपी(एस) 638/2006 समेत इसी मामले के अन्य याचिकाओं में हाई कोर्ट ने 8 मार्च 2013 को आदेश पारित किया गया है. जिसमें कहा गया कि ससमय अप्रशिक्षित शिक्षकों को राज्य सरकार प्रशिक्षण नहीं दिला सकी.
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