अगर कोई बाल विवाह कराता है, तो 1098 पर दें सूचना
Updated at : 08 May 2016 5:47 AM (IST)
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एसपीजी मिशन बालिका छात्रावास में विधिक जागरुकता कार्यक्रम प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सुश्री लुसी तिग्गा ने किशोर न्याय अधिनियम के बारे में बताया पीएलवी विकास दोदराजका ने बाल विवाह का विरोध करने दिया सुझाव चाईबासा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा के तत्वावधान में गठित सात टीमों में टीम […]
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एसपीजी मिशन बालिका छात्रावास में विधिक जागरुकता कार्यक्रम
प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सुश्री लुसी तिग्गा ने किशोर न्याय अधिनियम के बारे में बताया
पीएलवी विकास दोदराजका ने बाल विवाह का विरोध करने दिया सुझाव
चाईबासा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा के तत्वावधान में गठित सात टीमों में टीम सी (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विकास व संरक्षण) ने शनिवार को एसपीजी मिशन बालिका छात्रावास के छात्राओं के लिए विधिक जागरुकता शिविर लगाया.
इसमें प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सुश्री लुसी तिग्गा ने कहा किशोर अवस्था में हमारे शरीर और मन में कई बदलाव होते हैं.
हमें पढ़ाई के साथ-साथ इन बातों की जानकारी होनी चाहिए. इससे हमारा जीवन प्रभावित होता है. उन्होंने बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी दी. पीएलवी सदस्य विकास दोदराजका ने बालिकाओं को बालश्रम, बाल कल्याण, बाल संरक्षण प्रणाली के बारे में जानकारी दी.
उन्होंने बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 2006 की जानकरी दी और कहा कि ऐसा होने पर इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति या चाइल्ड लाइन को 1098 नंबर पर दें.
कम उम्र में विवाह होने से समुचित शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है. इससे कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं.
उन्होंने कहा कि देश से बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करना है.
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