चाईबासा : विलंब से डाक पहुंचने के मामले में उपभोक्ता आदलत ने फास्ट फ्लाइट कुरियर कंपनी पर 52 हजार का जुर्माना लगाया है. उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष विश्वनाथ साहू ने विलंब से डाक पहुंचने के कारण उपभोक्ता को हुई आर्थिक क्षति व मानसिक परेशानी के लिए यह जुर्माना लगाया.
कंपनी को तीस दिन में राशि भुगतान का आदेश दिया गया है. यह निर्देश जज कॉलोनी निवासी विजय शंकर शुक्ला की शिकायत पर दिया गया. विजय शंकर ने फास्ट फ्लाइट कुरियर से 10.11.2014 को कुछ कागजात इलाहाबाद भेजे थे.
कंपनी ने 12.11.2014 तक डाक पहुंचाने का दावा किया था. लेकिन यह डाक 14.11.2014 की शाम चार बजे पहुंचा. डाक में महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, जिसके समय पर नहीं पहुंचने के कारण उन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा.
