नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 May 2015 1:08 AM (IST)
विज्ञापन

चाईबासा : शादी की नियत से नाबालिग को भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोपी चक्रधरपुर के असनतलिया शुकरूडीह निवासी मुकुंद हेंब्रम को दस साल की सजा सुनायी है. घटना के संबंध में चक्रधरपुर थाना में 15.4. 2013 को मामला दर्ज किया गया […]
विज्ञापन
चाईबासा : शादी की नियत से नाबालिग को भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोपी चक्रधरपुर के असनतलिया शुकरूडीह निवासी मुकुंद हेंब्रम को दस साल की सजा सुनायी है.
घटना के संबंध में चक्रधरपुर थाना में 15.4. 2013 को मामला दर्ज किया गया था. पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराये गये मामले में बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी 4 अप्रैल 2013 को कही लापता हो गयी थी.
खोजबीन करने पर उसे पता चला था कि शादी के नियत से उसकी बेटी को गांव के मुकुंद हेंब्रम भगा ले गया था. मुकुंद द्वारा उसकी बेटी को कही छुपा कर रखा गया था. बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ-साथ नाबालिग को उसके कब्जे से मुक्त कराया था. गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनायी गयी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




