चाईबासा : चक्रधरपुर ईचागुटू बस स्टैंड पर त्रिलोचन प्रधान पर जानलेवा हमला करने के आरोपी मंटू कंसारी को सहायक सत्र न्यायाधीश राजनंदन राय की अदालत ने पांच साल एवं मामले में संलिप्त पाये गये सागर राम कंसारी, टुनटुन कंसारी, दिलीप कंसारी व संटू कंसारी को छह माह की सजा सुनाई है.
इनके खिलाफ सोनुवा थाना अंतर्गत बेगना गांव निवासी झालु प्रधान ने चक्रधरपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी. इसमें बताया गया था चार बजे ईचागुटू बस स्टैंड स्थित उसकी पान की दुकान पर पान व पुड़िया खाने के बाद मंटू कंसारी, सागर राम कंसारी, टुनटुन कंसारी, दिलीप कंसारी व संटू कंसारी ने रुपये देने से इनकार कर दिया था.
मारपीट व बीच बचाव में सामने आये उसके भाई त्रिलोचन प्रधान मंटू ने दावली से मारकर घायल कर दिया. कोर्ट ने मंटू को दोषी करार देते हुए पांच साल की सश्रम कारावास व 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि अन्य छह माह के सजा दी गयी है.