दुकानों का आवंटन नियम का उल्लंघन कर हुआ
चक्रधरपुर : बस स्टैंड में बनी नगर परिषद की 10 दुकानों का आवंटन गलत तरीके से किया गया. बिना लॉटरी के ही दुकानों का आवंटन कर दिया गया. दुकान एलॉटमेंट के पूर्व ही कुछ आवेदकों से एक लाख रुपये जमा करा लिये गये, जो कि नियमत: गलत है. इसका खुलासा एसडीओ ने अपनी जांच रिपोर्ट में किया है. एसडीओ प्रदीप प्रसाद ने जांच रिपोर्ट डीसी को सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि बस स्टैंड में बनी 10 दुकानों का आवंटन रद्द किया जाय.
10 दुकानों के लिए आये थे 17 आवेदन: रिपोर्ट के मुताबिक 10 दुकानों के आवंटन के लिए 17 आवेदन आये थे. जिसमें बिना लॉटरी के 10 दुकानों का आवंटन कर दिया गया. कुछ आवेदकों से दुकान आवंटन से पहले ही एक लाख रुपये जमा करा लिये गये, जो तर्कसंगत नहीं है. दुकान आवंटन के लिए किसी प्रकार की सूचना का प्रकाशन भी नहीं किया गया. केवल एक आम सूचना संचिका में पायी गयी. इस पर कोई पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं है. उस पर कार्यपालक पदाधिकारी के हस्ताक्षर में भी कोई तिथि अंकित नहीं है. आवेदन की अंतिम तिथि का भी जिक्र नहीं है. आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का कोई संख्या, अधिकृत कर्मी व पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है.
अधिवक्ता ने एसडीओ से की थी शिकायत : नगर पर्षद की ओर से बस स्टैंड में 10 दुकानों का निर्माण किया गया था. नप चक्रधरपुर ने नियमों का उल्लंघन कर दुकान का आवंटन किया. इस आवंटन की शिकायत वार्ड पार्षद सह अधिवक्ता दिनेश कुमार जेना ने एसडीओ से की थी. इसके बाद कार्यपालक दंडाधिकारी मनोज कुमार व नगर पर्षद कार्यपालक पदाधिकारी अभय झा ने संयुक्त रूप से जांच की. कार्यपालक दंडाधिकारी ने एसडीओ को दुकान आवंटन के क्रम में अनियमितता के बारे में जांच प्रतिवेदन सौंपा. इसके बाद एसडीओ ने जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी है.