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नाबालिगों का तंबाकू सेवन करना और बेचना, दोनों अपराध

चाईबासा : ‘हम में है दम, तंबाकू को न कहें हम’ जैसे स्लोगन के साथ तंबाकू मुक्त भविष्य के लिए युवाअों का आगे आना होगा. उक्त बातें सिविल सर्जन डॉ मंजू दूबे ने कही. शनिवार को वे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला परिषद सभागार में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रही थी. […]

चाईबासा : ‘हम में है दम, तंबाकू को न कहें हम’ जैसे स्लोगन के साथ तंबाकू मुक्त भविष्य के लिए युवाअों का आगे आना होगा. उक्त बातें सिविल सर्जन डॉ मंजू दूबे ने कही. शनिवार को वे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला परिषद सभागार में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रही थी.

उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत नाबालिग को सिगरेट आदि नहीं बेचा जा सकता. और नहीं 18 साल से कम आयु वाले दुकान पर पान या तंबाकू ही बेच सकते हैं. इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है.

बताया कि सामुदायिक प्रयास व जागरूकता से सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान को रोका जा सकता है. उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है. अव्यस्कों को तंबाकू पदार्थ बेचने पर आर्थिक दंड भुगतना और सजा हो सकती है. स्कूल के आसपास 100 गज की दूरी तक तंबाकू उत्पादन नहीं बेच जा सकता है.

यदि ऐसा नहीं होता है, तो दुकानदार पर कार्रवाई की जायेगी. कोई भी दुकानदार लूज सिगरेट नहीं बेचेगा. उसे पैकेट ही बेचना है और वह भी व्यस्कों को. इस मौको के पर विभिन्न लोग उपस्थित थे.

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