शिक्षकों को प्रोन्नति के साथ मिलने वाली वेतन वृद्धि रद्द

जमशेदपुर : झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए बुरी खबर है. राज्य के राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों को ग्रेड 4 अौर ग्रेड 7 में भले ही पदोन्नति दे दी गयी हो, लेकिन इसके बावजूद उनके वेतन निर्धारण में कोई बढ़ोतरी नहीं की जायेगी. राज्य सरकार के सचिव (व्यय) सतेंद्र सिंह […]
जमशेदपुर : झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए बुरी खबर है. राज्य के राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों को ग्रेड 4 अौर ग्रेड 7 में भले ही पदोन्नति दे दी गयी हो, लेकिन इसके बावजूद उनके वेतन निर्धारण में कोई बढ़ोतरी नहीं की जायेगी. राज्य सरकार के सचिव (व्यय) सतेंद्र सिंह ने प्रोन्नति के फलस्वरूप निर्धारित नियमावली पर आपत्ति जताते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा.
जिसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बीते 14 अप्रैल को आदेश जारी कर प्रोन्नत शिक्षकों का वेतन निर्धारण एफआर-22 (i) ए (1) की जगह एफआर-22 (i) ए (2) की नियमावली के तहत करने को कहा है. इसके तहत जहां पूर्व में प्रोन्नति के साथ एक वेतन वृद्धि का लाभी भी शिक्षकों को दिया गया था, वहीं अब आपत्ति आने के बाद नये नियमावली के तहत प्रोन्नति के बाद वेतन निर्धारण में कोई वेतन वृद्धि नहीं करने का आदेश जारी किया गया है.
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