सरकारी भवन, संपत्ति का उपयोग करने वाले प्रत्याशी पर होगी कार्रवाई

Updated at : 27 Mar 2018 4:38 AM (IST)
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सरकारी भवन, संपत्ति का उपयोग करने वाले प्रत्याशी पर होगी कार्रवाई

मतदान के 48 घंटा पूर्व उम्मीदवारों के वाहनों की संख्या घटेगी अधिक वाहन उपयोग करने पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला होगा दर्ज चाईबासा : चाईबासा नगर पर्षद चुनाव में सभी उम्मीदवारों के लिये गाइडलाइन जारी की गयी है. चुनाव चिह्न आवंटित होने के बाद 14 अप्रैल की शाम पांच बजे तक प्रत्याशी प्रचार-प्रसार कर […]

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मतदान के 48 घंटा पूर्व उम्मीदवारों के वाहनों की संख्या घटेगी

अधिक वाहन उपयोग करने पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला होगा दर्ज
चाईबासा : चाईबासा नगर पर्षद चुनाव में सभी उम्मीदवारों के लिये गाइडलाइन जारी की गयी है. चुनाव चिह्न आवंटित होने के बाद 14 अप्रैल की शाम पांच बजे तक प्रत्याशी प्रचार-प्रसार कर सकेंगे. चुनाव में सरकारी भवन व संपत्ति का उपयोग करने पर उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई होगी. बिजली खंभा, सरकारी कार्यालय पर पोस्टरबाजी आदि स्थानों में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं.
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष प्रत्याशी चार वाहनों का कर सकेंगे उपयोग : अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार चार-चार वाहन का उपयोग कर सकते हैं. प्रचार-प्रसार के लिये चार से अधिक वाहन का उपयोग करने पर उस प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जायेगा. वहीं वार्ड पर्षद के उम्मीदवार 2 वाहन का उपयोग कर सकते है. इसमें टैक्सी, निजी कार, ट्रक, टेलर, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, इ रिक्शा, मिनी बस ही उपयोग में ला सकते हैं. 14 अप्रैल की शाम पांच बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जायेगा. चुनाव प्रचार थमने से लेकर मतदान तक के 48 घंटे तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष मात्र तीन वाहन का उपयोग कर सकेंगे. इसमें से एक वाहन का उपयोग उम्मीदवार कर पायेगा. दूसरा वाहन उनके निर्वाचन अभिकर्ता और तीसरा वाहन उम्मीदवार के समर्थकों के लिये होगा.
वहीं वार्ड पार्षद चुनाव प्रचार थमने के बाद मतदान के बीच के 48 घंटे के दौरान दो वाहन ही उपयोग कर पायेगा. इसमें एक वाहन का उपयोग उम्मीदवार स्वयं होगा. जबकि दूसरा वाहन में उनके समर्थक के लिये होगा. जिला निर्वाचन विभाग की ओर सभी प्रत्याशियों द्वारा व्यवहार में लायी जा रही वाहनों पर विशेष नजर रखी जायेगी. आचार संहिता उल्लंघन किसी भी हाल में नहीं करने का निर्देश सभी उम्मीदवार को दिया गया है. प्रतीक चिन्ह आवंटन के पश्चात प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट जायेंगे.
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