भिखारी छोटू बारिक को आरपीएफ ने पकड़ कर वसूला Rs 400 जुर्माना

Updated at : 16 Jan 2018 6:04 AM (IST)
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भिखारी छोटू बारिक को आरपीएफ ने पकड़ कर वसूला Rs 400 जुर्माना

चक्रधरपुर : रेल मंडल मुख्यालय से प्रारंभ होने एवं गुजरने वाली रेल गाड़ियों व रेल परिसर में भीख मांगने वाले दिव्यांग भिखारी छोटू बारिक को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गयी. सोमवार को आरपीएफ जवानों ने चक्रधरपुर प्लेटफॉर्म पर भीख मांगते छोटू बारिक को पकड़ कर कानूनी कार्रवाई […]

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चक्रधरपुर : रेल मंडल मुख्यालय से प्रारंभ होने एवं गुजरने वाली रेल गाड़ियों व रेल परिसर में भीख मांगने वाले दिव्यांग भिखारी छोटू बारिक को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गयी.

सोमवार को आरपीएफ जवानों ने चक्रधरपुर प्लेटफॉर्म पर भीख मांगते छोटू बारिक को पकड़ कर कानूनी कार्रवाई की. चक्रधरपुर के रेलवे न्यायालय में दंडाधिकारी दिलीप राजेश्वर तिर्की के कोर्ट में उसे पेश किया गया. जहां 400 रुपये जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया. दिव्यांग छोटू बारिक प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा था. विगत दिनों सोशल मीडिया में दिव्यांग भिखारी छोटू लाखपति भिखारी को तौर पर सुर्खियों में आया था. इसके बाद आरपीएफ ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर तलाश कर रही थी. छोटू ने कहा कि ट्रेन में भीख नहीं मिल रही है. इससे चक्रधरपुर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से भीख मांग रहे थे. इस दौरान आरपीएफ ने भीख मांगने के आरोप में पकड़ लिया.
रेल परिसर में भीख मांगना भी है कानूनन अपराध: रेल गाड़ियों के डिब्बे व रेल परिसर में अनाधिकृत रुप से बिना अधिकार पत्र के खाद्य सामग्री बेचने व भीख मांगना कानूनन अपराध है. ऐसा करते पकड़े जाने पर एक वर्ष तक का कारावास या 400 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता हैं.
7 व्यक्तियों से 1200 रुपये जुर्माना वसूला: चक्रधरपुर में आरपीएफ ने विभिन्न धाराओं में सात व्यक्तियों को पकड़ कर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर 1200 रुपये जुर्माना वसूला. रेल परिसर में गंदगी फैलाने वाले 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गयी. इससे प्रति व्यक्ति सौ रुपये यानि 500 रुपये जुर्माना लिया गया. जबकि विकलांग बोगी में प्रवेश कर रहे यात्री की यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा गया एवं उससे 300 रुपये जुर्माना वसूला गया. जबकि रेल परिसर में भीख मांगने वाले भिखारी छोटु पर 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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