सरकारी राशि गबन में जेइ को पांच साल की सजा

Updated at : 24 Dec 2017 1:00 AM (IST)
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सरकारी राशि गबन में जेइ को पांच साल की सजा

चाईबासा : सरकारी राशि गबन के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनवाई करते हुए जेइ राजेंद्र सिंह को दोषी पाया है. इसके लिए अदालत ने जेइ राजेंद्र सिंह को पांच साल की सजा सुनाई है. खूंटपानी के बीडीअो प्रकाश बिरसा लकड़ा के बयान पर 16 सितंबर-09 को मामला […]

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चाईबासा : सरकारी राशि गबन के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनवाई करते हुए जेइ राजेंद्र सिंह को दोषी पाया है. इसके लिए अदालत ने जेइ राजेंद्र सिंह को पांच साल की सजा सुनाई है. खूंटपानी के बीडीअो प्रकाश बिरसा लकड़ा के बयान पर 16 सितंबर-09 को मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया कि नरेगा अंतर्गत कार्यान्वित योजना में खूंटपानी प्रखंड के उलीराजाबासा में मुख्य सड़क से जोजोपी जानेवाली सड़क पर डेढ़ किलोमीटर मिट्टी-मुरूम पथ निर्माण कार्य में 1, 95, 900 रुपये प्राक्कलित थी. अग्रिम राशि 67,500 रुपये दे दी गयी थी. जब कार्य स्थल की जांच की गयी तो उलीराजाबासा गांव में सड़क निर्माण कार्य नहीं पाया गया. सड़क के नाम पर बरकेला के पंचायत सेवक अभिमान्यु बारीक और जेइ की मिलीभगत से सरकारी राशि गबन कर ली गयी थी.

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