आरटीआइ से सूचना मांगने वालों को परेशान न करें अफसर
Updated at : 17 Dec 2017 5:18 AM (IST)
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समय अवधि में दें सूचना, नहीं तो दंड के लिए रहें तैयार : स्वरूप चाईबासा : सूचना अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत सूचना मांगने वालों को अफसर परेशान ना करें. समय अवधि में आरटीआइ से मांगी सूचनाएं लोगों को उपलब्ध करायें. समय पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं करने वाले अधिकारी दंड भुगतने के लिए तैयार रहेंगे. […]
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समय अवधि में दें सूचना, नहीं तो दंड के लिए रहें तैयार : स्वरूप
चाईबासा : सूचना अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत सूचना मांगने वालों को अफसर परेशान ना करें. समय अवधि में आरटीआइ से मांगी सूचनाएं लोगों को उपलब्ध करायें. समय पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं करने वाले अधिकारी दंड भुगतने के लिए तैयार रहेंगे. उक्त बातें झारखंड मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में आरटीआइ पर आयोजित कार्यशाला में कही. श्री स्वरूप ने कहा कि सूचना अधिकार के तहत समय पर सूचना उपलब्ध करा देने से कोई दिक्कत नहीं होगी. समय पर सूचना नहीं देने वाले अफसरों को चिह्नित भी किया जायेगा. चिह्नित कर विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जायेगा.
सूचना आयुक्त ने आरटीआइ नियमावली भी सभी के समक्ष पढ़कर सुनायी. आरटीआइ की मुख्य-मुख्य बातों पर अफसरों को हमेशा ध्यान देकर कार्य करने का निर्देश दिया. मौके पर उपायुक्त अरवा राजकमल, डीडीसी सीपी कश्यप, एडीसी जयकिशोर प्रसाद, चक्रधरपुर, चाईबासा एसडीओ, विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ, सीओ आदि उपस्थित थे.
थर्ड पार्टी सूचना देने पर सावधानी बरतें : मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि थर्ड पार्टी सूचना देने में सावधानी बरतने की जरूरत है. सूचना आयुक्त ने कहा किसी दूसरे के बैंक का खाता नंबर मांगना थर्ड पार्टी सूचना के दायरे में आयेगा. इस तरह की सूचनाओं को नहीं देना है. इससे जिसकी सूचना दी जायेगी, उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है.
निजता के दायरे में आने वाली सूचनाएं नहीं दें
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी की सर्विस बुक, किसी की मार्कशीट आदि निजता के दायरे में आता है. निजता के दायरे में आने वाली सूचनाएं नहीं देनी है. निजता के दायरे में दी गयी सूचनाओं से व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है.
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