छोटे को उम्रकैद, बड़े भाई को तीन साल की जेल
Updated at : 17 Dec 2017 5:17 AM (IST)
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दोहरे हत्याकांड के दो आरोपियों को सजा 22 नवंबर-16 को बाप-बेटे की कर दी गयी थी हत्या चाईबासा : चाईबसा वन प्रमंडल के वन संरक्षक कुमार अाशुतोष के रसोइया फूलचंद महतो एवं उसके बेटे कुंदन महतो की हत्या मामले में द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी […]
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दोहरे हत्याकांड के दो आरोपियों को सजा
22 नवंबर-16 को बाप-बेटे की कर दी गयी थी हत्या
चाईबासा : चाईबसा वन प्रमंडल के वन संरक्षक कुमार अाशुतोष के रसोइया फूलचंद महतो एवं उसके बेटे कुंदन महतो की हत्या मामले में द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनायी. हत्या के मुख्य आरोपी महेंद्र गोप उर्फ आनंद गोप को आजीवन कारावास की सजा के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जबकि शव छुपाने में साथ देने के लिए महेंद्र गोप के बड़े भाई लादुरा गोप को तीन साल और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी.
दोनों मुफ्फसिल थाना अंतर्गत गितिलपी के गिड़ीगोट का रहनेवाला है. इस संबंध में सोनुवा थाना क्षेत्र के मंदांगजहीर गांव निवासी मृतक कुंदन महतो की पत्नी मनीषा महतो के बयान पर 22 नवंबर 16 को थाने में मामला दर्ज किया गया था.
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