चाईबासा : घर में अवैध तरीके से एक नली बंदूक रखने के मामले में पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल की सजा सुनायी. वहीं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. अभियुक्तों में चिड़िया ओपी अंतर्गत लोडो अंकुवा गांव के प्रधान अंगरिया और फ्रांसिस हंस शामिल है.
चिड़िया ओपी प्रभारी मिसिर उरांव के बयान पर 30 अक्तूबर 2010 को अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया था कि गुप्त सूचना पर लोडो अंकुवा गांव निवासी प्रधान अंगरिया के घर में छापेमारी की गयी. घर के अंदर एक देसी बंदूक बरामद किया. प्रधान अंगरिया को गिरफ्तार किया गया. प्रधान अंगरिया ने पुलिस को बताया कि बंदूक कौशिक हंस ने उसके घर में रखा था.