चाईबासा : हत्या मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी बुधु कालुंडिया और दामु सिरका को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. दोनों गुवा थाना क्षेत्र के कंतोड़िया गांव के रहने वाले हैं.
छोटा नागरा थाना क्षेत्र के लेंबरा गांव निवासी बेसरा चांपिया के बयान पर 27 जुलाई 2011 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. इसमें बताया गया कि 22 जुलाई को उसका छोटा भाई पुर्थी चांपिया माघे पर्व मनाने के लिए मामा घर कंतोड़िया गांव गया था. वहां से गांव वापस घर नहीं लौटा. कंतोड़िया गांव के पास नाले में पुर्थी चांपिया का शव मिला. पुर्थी चांपिया कंतोड़िया गांव में बुधु कालुंडिया की पत्नी को गलत नीयत से झाड़ी की ओर खींच कर ले जा रहा था. उसी समय बुधु कालुंड़िया और दामु सिरका ने पुर्थी चांपिया को टांगी से हत्या कर शव नाले में फेंक दिया था.