दो आरोपी को एक वर्ष की सजा

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 01 Jun 2026 9:35 PM

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दो आरोपी को एक वर्ष की सजा

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सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के दो आरोपी को एक वर्ष की सजा सुनायी तथा 13,500 रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि कुरडेग थाना क्षेत्र के छाताकाहू बोडरेटोली निवासी शंकर सोरेंग व अमित सोरेंग ने वर्ष 2020 में एक व्यक्ति को जान मारने के नियत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इधर, सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान व उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में पेश कराया गया. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने पैरवी की.

30 लीटर अवैध महुआ शराब नष्ट

बानो. कोनसोदे बाजार में अवैध महुआ शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सोमवार को पुलिस ने छापेमारी की. कार्रवाई बानो थाना प्रभारी श्याम नंदन सिंह के निर्देश पर एसआइ कुलदीप मेहता के नेतृत्व में की गयी. छापेमारी में पुलिस ने करीब 30 लीटर अवैध देसी महुआ शराब बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया. बाजार क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालों को चेतावनी दी गयी. पुलिस ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में किसी तरह की अवैध महुआ शराब की बिक्री बर्दाश्त नहीं होगी. निर्माण, भंडारण या बिक्री में संलिप्त पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी. पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे अवैध शराब कारोबार की सूचना प्रशासन को दें, ताकि इस पर रोक लगायी जा सके.

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