हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

Author Deepak
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हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी

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सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को ससमय न्यायालय में उपस्थित कराया गया, जिसके फलस्वरूप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बासंजोर ओपी क्षेत्र के लमडेगा होरोटोली निवासी त्योफिल सुरीन के खिलाफ हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने पैरवी की.

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