हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

Published by : DEEPAK Updated At : 03 May 2025 10:29 PM

विज्ञापन

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी

विज्ञापन

सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को ससमय न्यायालय में उपस्थित कराया गया, जिसके फलस्वरूप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बासंजोर ओपी क्षेत्र के लमडेगा होरोटोली निवासी त्योफिल सुरीन के खिलाफ हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने पैरवी की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
DEEPAK

लेखक के बारे में

By DEEPAK

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola