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हत्याकेआरोपीकोआजीवनकारावास

Updated at : 18 May 2024 2:06 PM (IST)
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हत्याकेआरोपीकोआजीवनकारावास

जुर्माना भी लगाया गया

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सिमडेगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नरंजन सिंह की अदालत ने डायन का आरोप लगा कर महिला की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बताया गया कि 14 मार्च 2020 को अपराह्न लगभग पांच बजे कादोपानी बोलबा निवासी रोजालिया कुल्लू अपने घर के बाहर बैठी थी. इस क्रम में गांव के ही अनुरंजन कुल्लू लाठी लेकर वहां पहुंचा और डायन का आरोप लगाते हुए रोजालिया कुल्लू पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गयी. अनुरंजन कुल्लू का कहना था कि उक्त महिला ने डायन विद्या कर उसके मां-बाप को खा गयी है. घटना के बाद पुलिस ने अनुरंजन कुल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने नौ गवाहों के बयान व दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.

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