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खाद्य सुरक्षा विभाग ने की प्रतिष्ठानों की जांच

खाद्य सुरक्षा विभाग ने की प्रतिष्ठानों की जांच

सिमडेगा. मकर संक्रांति पर्व को ध्यान में रखते हुए आमजनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया. अभियान के तहत सिमडेगा मुख्यालय में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में गोयल स्टोर, राजू केशरी फल दुकान व गडोदिया स्टोर समेत अन्य दुकानों की जांच की गयी. निरीक्षण के दौरान गोयल स्टोर व राजू केशरी फल दुकान से तिलकुट तथा गडोदिया स्टोर से गुड़ एवं खाद्य तेल के नमूने संग्रह कर खाद्य जांच प्रयोगशाला भेजे गये, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता व शुद्धता की जांच की जा सके. इसके अलावा जिले के सभी मीट व मुर्गा दुकानों के संचालकों को निर्देशित किया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत व्यवसाय संचालन के लिए खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा पंजीकरण कराना अनिवार्य है. निर्देशों के अनुसार खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा पंजीकरण से पूर्व संबंधित दुकानदारों को नगर परिषद एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा. निरीक्षण के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि खुले में मांस काट कर या लटका कर बिक्री करना पूर्णतः प्रतिबंधित है. बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा पंजीकरण के मीट एवं मुर्गा व्यवसाय का संचालन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. जिसके अंतर्गत संबंधित प्रतिष्ठानों पर जुर्माना, सामग्री की जब्ती समेत अन्य कार्रवाई की जा सकती है. निरीक्षण के क्रम में दुकानों में स्वच्छता की स्थिति, खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ पानी के उपयोग तथा कर्मचारियों द्वारा एप्रन, ग्लव्स एवं हेड गियर पहनने को लेकर भी सख्त निर्देश दिये गये.

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Prabhat Khabar News Desk
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