दोहरे हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 05 Jul 2025 11:18 PM
दोहरे हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
सिमडेगा. प्रधान जिला जज राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी मकरू मांझी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया 31 मई 2019 को जलडेगा थाना क्षेत्र के रोबगा गांव में बिरसू मांझी और उसकी पत्नी सुकरो देवी की हत्या मकरू मांझी ने कुसुम पेड़ को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण पत्थर से कूच कर कर दी थी. इसके बाद पुलिस ने मकरू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजन अमर कुमार चौधरी ने दलीलें पेश की.
मृतक के आश्रित को मुआवजा दिलाने की पहल
सिमडेगा. जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड के खूंटीटोली गांव में हाल ही में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. घटना के बाद मृतक के परिजनों को हिट एंड रन योजना के तहत मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गयी. सड़क सुरक्षा समिति सिमडेगा के प्रतिनिधियों द्वारा मृतक के घर जाकर आवश्यक विवरण संकलित किया गया व आश्रित को मुआवजा दिलाने के लिए निर्धारित हिट एंड रन मुआवजा आवेदन फार्म जनरेट करने की प्रक्रिया शुरू की गयी. सड़क सुरक्षा मैनेजर ने आश्वासन दिया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी दस्तावेजों की पूर्ति कर शीघ्र ही मुआवजा राशि निर्गत करायी जायेगी.
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