Seraikela Kharsawan News : आर्म्स एक्ट में दो दोषियों को 3-3 साल की सजा

Author Akash
Updated:
विज्ञापन

आरोपी ग्वाला सिंह बांकिरा एवं गोविंद हाइबुरु को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास

विज्ञापन

सरायकेला.

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सोमवार को आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी ग्वाला सिंह बांकिरा एवं गोविंद हाइबुरु को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास और तीन- तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. वर्ष 2016 में दोनों के खिलाफ सरायकेला थाना में मामला दर्ज किया गया था. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है. सुनवाई के दौरान केस की पैरवी सदर कोर्ट के अपर लोक अभियोजक देवप्रताप तिवारी ने की.

क्या था मामला

सरायकेला थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी विनोद कुमार को कुछ लोगों द्वारा अवैध हथियार लेकर घूमने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन कर 11 मई 2016 को सीनी मोड़ के पास छापामारी की गयी. छापेमारी के दौरान पुलिस ने बोलेरो में बैठे सरायकेला थाना के महादेवपुर गांव निवासी ग्वाला सिंह बांकिरा के कमर से 12 बोर का अवैध देसी कट्टा एवं पैंट के पॉकेट से 03 जिंदा कारतूस तथा हिंदुसाई निवासी गोविंद हाइबुरू के पैंट के पॉकेट से .315 बोर का 03 जिंदा कारतूस बरामद किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Akash

लेखक के बारे में

By Akash

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola