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Seraikela Kharsawan News : आदित्यपुर के कृष्णा दास हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Updated at : 04 Sep 2025 11:27 PM (IST)
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Seraikela Kharsawan News : आदित्यपुर के कृष्णा दास हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास

आदित्यपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई थी घटना

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सरायकेला. आदित्यपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 के कृष्णा दास हत्याकांड में गुरुवार को एडीजे वन एहसान मोइजू की अदालत ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी मनोज मंडल उर्फ बस्ता मंडल व मनोज कुमार दास को दोषी करार दिया. दोनों को आइपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं, 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त जेल में काटनी होगी. वहीं, धारा 364 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल होगी. धारा 201 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की जेल होगी.

क्या है मामला

गौरतलब हो कि मृतक कृष्णा दास की बहन दुर्गा दास ने 11 दिसंबर, 2018 को आदित्यपुर थाना में आवेदन देकर मनोज मंडल उर्फ बस्ता मंडल व मनोज दास को हत्याकांड का आरोपी बनाया था. कहा था कि 9 दिसंबर को दुर्गा दास की बेटी की शादी थी. बाराती पक्ष से मनोज कुमार दास आया था. शादी की एक रस्म दुआर छेकाई को लेकर मनोज दास और मनोज मंडल के साथ कृष्णा दास की बहस हो गयी. लोगों ने समझा बुझाकर शांत कर दिया. दुर्गा दास ने देखा कि रात करीब 11 बजे मनोज मंडल और मनोज दास उसके भाई कृष्णा दास को अपने साथ लेकर जा रहे हैं. वे दोनों उसके भाई को लाल रंग की कार में कहीं ले गए. सुबह विदाई के समय दुर्गा दास ने अपने भाई को नहीं पाया. उसकी तलाश शुरू की गयी. मनोज मंडल और मनोज दास के घर गयी, तो दोनों नहीं थे. 10 दिसंबर को ओडिशा के रायरंगपुर थानांर्तगत जंगल में पुलिस ने अधजला शव बरामद किया. शव की पहचान आदित्यपुर के दिन्दली बस्ती निवासी कृष्णा दास के रूप में हुई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ATUL PATHAK

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